सेबी ने 10,000 रुपये के कम अंकित मूल्य ऋण प्रतिभूति जारी करने के नियमों में दी रियायत

सेबी ने 10,000 रुपये के कम अंकित मूल्य ऋण प्रतिभूति जारी करने के नियमों में दी रियायत

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  • Publish Date - December 18, 2025 / 09:54 PM IST,
    Updated On - December 18, 2025 / 09:54 PM IST

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को नियमों में ढील देते हुए बॉन्ड जारी करने वालों को 10,000 रुपये के कम अंकित मूल्य पर शून्य-कूपन (ब्याज) वाली ऋण प्रतिभूतियां जारी करने की सशर्त मंजूरी दे दी।

इसके लिए शर्त यह रखी गई है कि ऐसी प्रतिभूतियों की निश्चित परिपक्वता हो और निवेशक को मिलने वाला रिटर्न किसी जटिल शर्त, गणना या बाहरी कारक से जुड़ा न हो।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि इस संशोधन के बाद जारीकर्ता अब ब्याज देने वाली और शून्य-ब्याज वाली ऋण प्रतिभूतियां कम अंकित मूल्य पर जारी कर सकेंगे।

सेबी ने कहा, ‘जारीकर्ता अब कम अंकित मूल्य पर ऐसी ऋण प्रतिभूतियां जारी करने के लिए पात्र होगा, जो या तो ब्याज देने वाली हों या शून्य-ब्याज वाली हों।’

बाजार नियामक ने जुलाई, 2024 में कंपनियों को बॉन्ड और गैर-परिवर्तनीय तरजीही शेयर जैसी कुछ ऋण प्रतिभूतियां 10,000 रुपये के कम अंकित मूल्य पर जारी करने की अनुमति दी थी। हालांकि उस समय यह सुविधा केवल नियमित ब्याज या लाभांश देने वाली प्रतिभूतियों तक सीमित थी।

बाजार प्रतिभागियों ने यह मुद्दा उठाया था कि शून्य-कूपन बॉन्ड में निवेशकों को समय-समय पर ब्याज नहीं मिलता है। ये बॉन्ड आम तौर पर छूट पर जारी किए जाते हैं और परिपक्वता पर अंकित मूल्य पर ही भुनाए जाते हैं। निवेशकों को समय के साथ बॉन्ड की कीमत में हुई बढ़ोतरी से ही अपने निवेश पर रिटर्न मिलता है।

सेबी ने हितधारकों के इस सुझाव पर गौर करने के बाद ढांचे में अब आंशिक संशोधन किया है।

भाषा

प्रेम रमण

रमण