गोदरेज डेवलपर्स का आवासीय परियोजना की पंजीकरण अवधि बढ़ाये जाने का आवेदन खारिज

गोदरेज डेवलपर्स का आवासीय परियोजना की पंजीकरण अवधि बढ़ाये जाने का आवेदन खारिज

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  • Publish Date - April 9, 2024 / 08:04 PM IST,
    Updated On - April 9, 2024 / 08:04 PM IST

गुरुग्राम, नौ अप्रैल (भाषा) हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरियाणा रेरा) ने गुरुग्राम में गोदरेज डेवलपर्स एंड प्रॉपर्टीज की एक आवासीय परियोजना के लिए पंजीकरण अवधि बढ़ाये जाने के अनुरोध वाले आवेदन को खारिज कर दिया है। नियमों का पालन नहीं करने का हवाला देते हुए यह कदम उठाया गया है।

हरियाणा रेरा गुरुग्राम के अनुसार, गोदरेज डेवलपर्स एंड प्रॉपर्टीज आवेदन में कमियों को दूर करने में विफल रही। आवेदन से पता चलता है कि परियोजना की तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) में दिये गये कई विवरण सीए प्रमाण पत्र में दिये गये ब्योरे से मेल नहीं खाते हैं। इसके अलावा लाइसेंस नवीनीकरण और ‘बैंक बैलेंस’ को लेकर भी कुछ खामियां थी।

नियामक ने कहा कि कई स्मरण पत्रों के बावजूद परियोजना के प्रवर्तक रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 का अनुपालन करने में विफल रहे।

गोदरेज डेवलपर्स एंड प्रॉपर्टीज गुरुग्राम के सेक्टर 85 में ग्रुप हाउसिंग परियोजना ‘गोदरेज एयर फेज 4’ विकसित कर रही है।

प्रवर्तक ने दिसंबर, 2018 में रेरा पंजीकरण प्राप्त किया था और यह जून, 2023 तक वैध था। इस दौरान प्रवर्तक को आवासीय परियोजना को पूरा करना था।

प्रवर्तक ने रेरा अधिनियम की धारा छह के तहत एक आवेदन के माध्यम से पंजीकरण अवधि बढ़ाये जाने का आग्रह किया था।

आवेदन की जांच के दौरान प्राधिकरण को आवेदन में कई खामियां दिखीं और प्रवर्तक को इसमें सुधार लाने के लिए कहा।

प्राधिकरण ने आवेदन को अस्वीकार करने के लिए इस साल फरवरी में प्रवर्तक को अंतिम कारण बताओ नोटिस भेजा और उसे इस संबंध में कोई जवाब नहीं मिला।

हरियाणा रेरा ने कहा, ‘‘इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण परियोजना के पंजीकरण की अवधि बढ़ाये जाने के अनुरोध वाले आवेदन को खारिज करता है।’’ इसके अलावा, परियोजना का बैंक खाता जब्त करने और इस आशय का एक अनुपालन पत्र बैंक को भेजने का निर्देश भी दिया।

भाषा रमण अजय

अजय