नयी दिल्ली, 30 जून (भाषा) केंद्रीय मंत्रालयों के 500 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत व्यय पर नियमों में ढील को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही तक बढ़ा दिया गया है।
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया। मंत्रालय ने कहा कि इस छूट को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
इसके पहले 25 अप्रैल 2023 को एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए मंत्रालयों के पूंजीगत व्यय पर सभी प्रतिबंधों और शर्तों को हटा दिया है।
ये प्रतिबंध केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) और पूंजीगत संपत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान के तहत होने वाले खर्च के लिए हटाए गए थे।
भाषा पाण्डेय प्रेम
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