सरकार ने आरओडीटीईपी दरें, दिशानिर्देश अधिसूचित किए

सरकार ने आरओडीटीईपी दरें, दिशानिर्देश अधिसूचित किए

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  • Publish Date - August 17, 2021 / 04:05 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:46 PM IST

नयी दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा) सरकार ने निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर छूट योजना (आरओडीटीईपी) के तहत दरों तथा इसके नियमों को अधिसूचित कर दिया है। योजना निर्यात को प्रोत्साहन देने वाली है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने एक जनवरी, 2021 से आरओडीटीईपी योजना का लाभ सभी उत्पादों पर देने का फैसला किया है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए दरें 0.5 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत और 4 प्रतिशत हैं। इसके अलावा योजना के दिशानिर्देशों को भी अधिसूचित किया गया है।

वाणिज्य मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘केंद्र ने आज आरओडीटीईपी के दिशानिर्देशों और दरों को अधिसूचित कर दिया। ये दरें 8,555 उत्पादों के लिए हैं।’’

आरओडीटीईपी योजना के तहत निर्यात को प्रोत्साहन के लिए निर्यातकों को विभिन्न केंद्रीय और राज्य शुल्कों की वापसी की जाती है।

भाषा अजय

अजय महाबीर

महाबीर