सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर ‘अप्रत्याशित लाभ कर’ घटाया

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सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर 'अप्रत्याशित लाभ कर’ घटाया

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  • Publish Date - September 17, 2026 / 08:22 AM IST,
    Updated On - September 17, 2026 / 08:22 AM IST

नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) सरकार ने 16 सितंबर से शुरू हुए पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाले ‘अप्रत्याशित लाभ कर’ (विंडफॉल) में कटौती की है।

डीजल के निर्यात पर सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर समेत विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) की दर अब 25 रुपये से घटाकर 20 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं, विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर एसएईडी 19 रुपये से घटाकर 15 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क घटाकर 0.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो पिछले पखवाड़े में 1.5 रुपये प्रति लीटर था।

वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि शुल्क की नयी दरें 16 सितंबर से प्रभावी होंगी।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने 27 मार्च को डीजल और एटीएफ के निर्यात पर शुल्क लगाया था। इन शुल्क दरों में हर पखवाड़े संशोधन किया जाता है। पेट्रोल के निर्यात पर भी 16 मई से यह शुल्क लागू किया गया था।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि घरेलू खपत वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच घरेलू स्तर पर ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अप्रत्याशित लाभ कर लगाया गया था।

भाषा खारी शोभना

शोभना