Retirement Age Hike Order Issued || Image- The Economic Times file
Govt Employees Retirement Age Hike Order: पणजी: प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कैबिनेट बैठक में पेश हुए सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। हालांकि सरकार ने इस फैसले पर एक शर्त भी रखी है, जो ये है कि जब पदोन्नति के लिए कोई योग्य उम्मीदवार न हो तो रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाए। यह फैसला तब आया है जब सरकार पर युवा अधिकारियों को मौका देने का दबाव था।
मिली जानकारी के अनुसार गोवा की प्रमोद सावंत सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD), पेयजल विभाग, जल संसाधन विभाग और गोवा बिजली विभाग के मुख्य अभियंताओं (Chief Engineers) की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी है। मुख्यमंत्री सावंत ने साफ किया कि अगर कोई योग्य उम्मीदवार मिलता है तो मौजूदा मुख्य अभियंता को सेवा विस्तार नहीं मिलेगा।
Govt Employees Retirement Age Hike Order: यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सरकार पर सरकारी अधिकारियों को बार-बार सेवा विस्तार देने का आरोप लग रहा है। हाल ही में, PWD के एक प्रमुख मुख्य अभियंता को सेवानिवृत्ति के बाद तीन बार सेवा विस्तार दिया गया था। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई थी। अक्टूबर में, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और गोवा लोक सेवा आयोग (Goa Public Service Commission) को निर्देश दिया था कि वे ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे सेवा विस्तार देने की नौबत ही न आए।
कोर्ट ने सरकार से कहा था कि भर्ती नियमों या योग्यताओं में बदलाव करके युवा अधिकारियों को मौका दिया जाए ताकि खाली पदों को भरा जा सके। लेकिन, कैबिनेट ने सेवा नियमों में बदलाव करके वरिष्ठ अभियंताओं को सेवा में बनाए रखने का रास्ता निकाला है। इसका मतलब है कि युवा प्रतिभाओं को आगे आने में और मुश्किल हो सकती है।
Govt Employees Retirement Age Hike Order: सरकार का यह फैसला इस बात का संकेत देता है कि वह अनुभवी अधिकारियों के अनुभव का लाभ उठाना चाहती है, लेकिन यह युवा पीढ़ी के लिए निराशाजनक हो सकता है। मुख्य अभियंता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अगर योग्य युवा उपलब्ध नहीं हैं, तो वरिष्ठ अधिकारी 62 साल की उम्र तक काम कर सकेंगे। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक कि पदोन्नति के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति न मिल जाए।