New Excise Policy in Hindi: भाजपा सरकार का बड़ा फैसला, अब इन गांवो में नहीं खुल सकेगी शराब दुकानें.. आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत..

हरियाणा मंत्रिमंडल ने 2025-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी

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  • Publish Date - May 5, 2025 / 10:41 PM IST,
    Updated On - May 6, 2025 / 09:48 AM IST

Haryana Government New Excise Policy || Image- IBC24 News File

HIGHLIGHTS
  • 500 या कम आबादी वाले गांवों में शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं।
  • नई आबकारी नीति अब वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) के अनुसार लागू की जाएगी।
  • शराब के सभी प्रकार के विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर भारी जुर्माना।

Haryana Government New Excise Policy : चंडीगढ़: हरियाणा मंत्रिमंडल ने 2025-27 के लिए आबकारी नीति को सोमवार को मंजूरी दे दी। इसके तहत 500 या इससे कम आबादी वाले गांवों में शराब के उप-विक्रेता को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही नई आबकारी नीति में शराब के विज्ञापन पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई।

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इस नीति में पेश एक प्रमुख सुधार आबकारी नीति वर्ष को वित्त वर्ष के साथ समायोजित करना है। वर्तमान नीति 12 जून, 2025 से 31 मार्च, 2027 तक 21.5 महीने की अवधि के लिए लागू होगी। इसके बाद भविष्य में इसे अप्रैल-मार्च वित्त वर्ष के अनुरूप लागू किया जाएगा। सामाजिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि 500 ​​या इससे कम जनसंख्या वाले गांवों में शराब के किसी भी उप-विक्रेता को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा शराब के विज्ञापन पर भी सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। लाइसेंस-प्राप्त इलाके में सभी तरह के विज्ञापन अब स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित हैं। इसका उल्लंघन होने पर काफी अधिक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

पंडित लखमी चंद सामाजिक सम्मान योजना

Haryana Government New Excise Policy : हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों की मदद के लिए एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना का नाम “पंडित लखमी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना” है। इसका मकसद उन कलाकारों की मदद करना है जिन्होंने अपने जीवन में कला के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है लेकिन अब उम्र बढ़ने के कारण काम नहीं कर पा रहे हैं। यह फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

इस योजना के तहत पात्र कलाकारों को हर महीने 10,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह योजना उन लोगों के लिए है जो हरियाणा के निवासी हैं और गायन, अभिनय, नृत्य, नाटक, चित्रकला या अन्य कला के क्षेत्रों में कम से कम 20 साल तक काम कर चुके हैं।

60 साल से कम हो उम्र

Haryana Government New Excise Policy : योजना के लिए आवेदन करने वालों की उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए और यह परिवार पहचान पत्र (PPP) से साबित होना जरूरी है। अगर किसी की सालाना आमदनी 1.80 लाख रुपये से कम है, तो उसे 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। जिनकी आमदनी 1.80 लाख से 3 लाख रुपये के बीच है, उन्हें 7,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी दी गई है और आवेदन का फॉर्म वेबसाइट पर मिलेगा। आवेदन के साथ कलाकारों को अपने काम के सबूत जैसे कि प्रेस क्लिपिंग और दस्तावेज़ भी लगाने होंगे।

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समिति तय करेगी नाम

Haryana Government New Excise Policy: सरकार पहले आवेदन की जांच करेगी, फिर एक विशेष समिति उन सभी योग्य आवेदनों की समीक्षा करेगी। यह समिति तय करेगी कि कौन-कौन लोग इस योजना का लाभ पाने के लायक हैं। सरकार का कहना है कि यह योजना उन कलाकारों का सम्मान करने के लिए है, जिन्होंने समाज में कला के ज़रिए योगदान दिया है।