Train Ticket Refund : ट्रेन छूट जाने पर न हो मायूस, इन आसान तरीकों से क्लेम करें रिफंड

Train Ticket Refund: अधिकतर यात्रियों को रेलवे से संबंधित बहुत-से नियमों का पता नहीं होता। ये तो आप जानते ही होंगे कि ट्रेन कैंसिल होने पर यात्री रिफंड ले सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो भी आप रिफंडके लिए क्लेम कर सकते हैं।

  •  
  • Publish Date - December 15, 2022 / 07:57 PM IST,
    Updated On - December 15, 2022 / 08:01 PM IST

नई दिल्ली। Train Ticket Refund: रेल में लगभग हर रोज लाखों यात्री सफर करते हैं, लेकिन अधिकतर यात्रियों को रेलवे से संबंधित बहुत-से नियमों का पता नहीं होता। ये तो आप जानते ही होंगे कि ट्रेन कैंसिल होने पर यात्री रिफंड ले सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो भी आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं और ट्रेन छूटने पर भी यात्री टिकट का पैसा वापस ले सकते हैं।

‘मुझे अपने भाइयों के साथ शादी नहीं करनी..’ राजकुमारी की खौफनाक कहानी सुनकर दंग रह जाएंगे आप

रिफंड के लिए करना होगा क्लेम

बहुत से लोगों के साथ कभी ऐसा हो जाता है कि उनकी ट्रेन छूट जाती है, यदि आपके साथ बी ऐसा हुआ हो तो अब मायूस होने की जरूरत नहीं है। अब आप आपना पैसा वापस ले सकते हैं। आपको टिकट रिफंड के लिए क्लेम करना होगा, वहीं रिफंड पाने के लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा।

छत्तीसगढ़ के इस प्रसिद्ध अस्पताल का लाइसेंस हुआ रद्द, प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

टीडीआर करना होगा फाइल

अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो आपको टीडीआर फाइल करना चाहिए। आप चार्टिंग स्टेशन से ट्रेन रवाना होने के एक घंटे के भीतर ही टीडीआर फाइल कर सकते हैं। यात्री ऑनलाइन और ऑफलाइन, टीडीआर फाइल कर सकता है। रिफंड के लिए रेलवे द्वारा टीडीआर जारी किया जाता है। बता दें कि रिफंड प्रोसेस में लगभग 60 दिन लग सकते हैं।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें