सोशल मीडिया पर आईटीआर समय सीमा बढ़ाने की चर्चा, आयकर विभाग ने किया इनकार

सोशल मीडिया पर आईटीआर समय सीमा बढ़ाने की चर्चा, आयकर विभाग ने किया इनकार

सोशल मीडिया पर आईटीआर समय सीमा बढ़ाने की चर्चा, आयकर विभाग ने किया इनकार
Modified Date: September 15, 2025 / 10:55 am IST
Published Date: September 15, 2025 10:55 am IST

नयी दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा) आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है।

विभाग ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के विपरीत उसने आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की अंतिम तारीख को आगे नहीं बढ़ाया है।

आयकर विभाग ने 14 सितंबर को देर रात एक्स पर एक पोस्ट में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक बयान को फर्जी करार दिया, जिसमें कहा गया था कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है।

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विभाग ने करदाताओं से किसी भी सूचना के लिए केवल @IncomeTaxIndia हैंडल पर भरोसा करने का अनुरोध किया। विभाग ने कहा, ”आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 ही है।”

पिछले कुछ दिनों में कई सनदी लेखाकारों और आम लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि आयकर पोर्टल पर कर भुगतान और एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण) डाउनलोड करते समय दिक्कत हो रही है।

आयकर विभाग ने सोमवार सुबह ऐसी ही एक पोस्ट के जवाब में कहा, ”ई-फाइलिंग पोर्टल ठीक काम कर रहा है। कृपया अपना ब्राउजर साफ करें या किसी दूसरे ब्राउजर से पोर्टल पर पहुंचने की कोशिश करें।”

आयकर विभाग ने कहा कि करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में मदद के लिए उसकी हेल्पडेस्क लगातार काम कर रही है, और फोन, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और एक्स के जरिये करदाताओं की मदद की जा रही है।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय


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