इरडा ने निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस को छह महीने तक नया कारोबारी केंद्र खोलने से रोका

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इरडा ने निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस को छह महीने तक नया कारोबारी केंद्र खोलने से रोका

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  • Publish Date - August 20, 2026 / 04:18 PM IST,
    Updated On - August 20, 2026 / 04:18 PM IST

नयी दिल्ली, 20 अगस्त (भाषा) बीमा नियामक इरडा ने खर्च प्रबंधन (ईओएम) की सीमा का उल्लंघन करने पर निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस को छह महीने तक कारोबार का नया केंद्र खोलने से रोक लगा दी है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी से खर्च प्रबंधन (ईओएम) की सीमा के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था। बीमा क्षेत्र में ईओएम में कंपनी के कारोबार संचालन और पॉलिसीधारकों को सेवाएं देने पर होने वाली कुल परिचालन लागत शामिल होती है।

निवा बूपा ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘‘ इरडा ने 19 अगस्त, 2026 को एक आदेश जारी किया जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागू ईओएम सीमा का अनुपालन नहीं करने पर कंपनी को आदेश की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए कारोबार का नया केंद्र नहीं खोलने का निर्देश दिया गया है।’’

बीमाकर्ता ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान और 2026 की अप्रैल-जून तिमाही में इरडा (बीमाकर्ताओं के खर्च प्रबंधन, जिसमें कमीशन भी शामिल है) विनियम, 2024 का अनुपालन कर रही थी।

कंपनी ने कहा कि वह चालू वित्त वर्ष 2026-27 में भी इन विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

निवा बूपा ने कहा, ‘‘कंपनी आदेश का मूल्यांकन कर रही है और हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाएगी।’’

भाषा निहारिका अजय

अजय