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Union Budget 2023: नए बजट में टैक्‍सपेयर्स को मिलेगी राहत! सैलरीड क्‍लास की बढ़ेगी लिमिट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए ये संकेत

itr filing for salaried employees इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत हर साल टैक्सपेयर्स को निवेश पर 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है।

Edited By :   Modified Date:  January 23, 2023 / 08:48 AM IST, Published Date : January 23, 2023/8:48 am IST

itr filing for salaried employees : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। सैलरीड क्लास टैक्सपेयर्स इस बजट से इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहे हैं। आयकर विभाग के अनुसार 2022 में दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) का लगभग 50 प्रतिशत सैलरीड क्लास ने भरा था। इसलिए ऐसे टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार बजट 2023 में उनके लिए कुछ खास ऐलान करेगी। हाल ही में वित्त मंत्री ने कहा था कि वो मिडिल क्लास के ऊपर पड़ रहे दबाव को समझती हैं। सरकार उनके हित में आगे भी कदम उठाएगी।

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टैक्स लिमिट में किया इजाफा

बढ़ती महंगाई की वजह से लिविंग कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में टैक्सपेयर्स नए टैक्स सिस्टम के तहत 2.5 लाख की इनकम छूट की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये होने की उम्मीद कर रहे हैं। 2.5 से पांच लाख तक की सैलरी पर पांच फीसदी और पांच से 7.5 लाख पर 20 फीसदी टैक्स देना पड़ता है।

80C के तहत टैक्सपेयर्स को मिलेगी बड़ी राहत

इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत हर साल टैक्सपेयर्स को निवेश पर 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है। टैक्सपेयर्स इस लिमिट को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अगर बजट में सरकार इसपर फैसला लेती है, तो टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी। PPF, ELSS, NSC, NPS, बैंक FD जैसे सेविंग ऑप्शन इसी के तहत आते हैं।

सैलरीड क्लास का स्टैंडर्ड डिडक्शन

इनकम टैक्स की धारा 16 (ia) के तहत सैलरीड क्लास को 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा के तहत हर साल छूट मिलती है। सैलरीड क्लास इसमें भी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर सकती है।

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रिटायरमेंट प्लान निवेश

itr filing for salaried employees : नौकरीपेशा लोगों को उम्मीद है कि सरकार रिटायरमेंट प्लान में निवेश करने पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी करेगी। कहा जा रहा है कि सरकार इनकम टैक्स की धारा 80CCD (1B) के तहत मौजूदा छूट लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये तक कर सकती है।

 

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