फ्यूचर रिटेल के फॉरेंसिक ऑडिट को किशोर बियाणी ने अदालत में दी चुनौती

फ्यूचर रिटेल के फॉरेंसिक ऑडिट को किशोर बियाणी ने अदालत में दी चुनौती

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  • Publish Date - September 25, 2023 / 07:07 PM IST,
    Updated On - September 25, 2023 / 07:07 PM IST

नयी दिल्ली, 25 सितंबर (भाषा) कर्ज में फंसे फ्यूचर रिटेल के पूर्व प्रवर्तक किशोर बियाणी ने कंपनी के फॉरेंसिक ऑडिट की प्रक्रिया के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है।

फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) ने सोमवार को शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि कंपनी के निदेशक बियाणी ने फॉरेंसिक ऑडिट प्रक्रिया के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। इसमें बैंक ऑफ इंडिया को 29 अगस्त, 2023 को सौंपी गई ऑडिट रिपोर्ट को चुनौती दी गई है।

बैंक ऑफ इंडिया एफआरएल का अग्रणी कर्जदाता बैंक है। कंपनी के खिलाफ कर्ज समाधान प्रक्रिया बैंक की अर्जी पर ही शुरू की गई थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के इस बैंक ने एफआरएल की फॉरेंसिक ऑडिट के लिए ऑडिट फर्म बीडीओ को नियुक्त किया था। उसकी ऑडिट रिपोर्ट में किए गए दावों का जवाब देने के लिए बैंक ने किशोर बियाणी और उनके भाई राकेश बियाणी को कहा था।

फ्यूचर रिटेल के खिलाफ कर्ज समाधान प्रक्रिया शुरू करने की समयसीमा 15 सितंबर तक थी। इस अवधि को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने तीसरी बार बढ़ाया था।

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, फ्यूचर रिटेल के लिए सिर्फ एक बोली ही आई है जो स्पेसमंत्रा ने लगाई है। हालांकि इस बोली पर कर्जदाताओं की समिति ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय