महाराष्ट्र में ओला, उबर और रैपिडो के लिए लाइसेंस अनिवार्य, सरकार ने नए एग्रीगेटर नियम अधिसूचित किए

महाराष्ट्र में ओला, उबर और रैपिडो के लिए लाइसेंस अनिवार्य, सरकार ने नए एग्रीगेटर नियम अधिसूचित किए

महाराष्ट्र में ओला, उबर और रैपिडो के लिए लाइसेंस अनिवार्य, सरकार ने नए एग्रीगेटर नियम अधिसूचित किए
Modified Date: July 16, 2026 / 10:28 pm IST
Published Date: July 16, 2026 10:28 pm IST

मुंबई, 16 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने ‘महाराष्ट्र मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम 2026’ अधिसूचित कर दिए हैं। इसके तहत ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब सेवा कंपनियों द्वारा संचालित सभी ऐप-आधारित यात्री परिवहन सेवाओं को एक समान नियामकीय ढांचे के दायरे में लाया गया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

बुधवार को अधिसूचित किए गए इन नियमों में लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, यात्री सुरक्षा के उपाय, किराये का नियमन और चालकों के कल्याण के प्रावधान भी तय किए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में काम कर रहे प्रत्येक एग्रीगेटर (ऐप आधारित कैब कंपनी) को सक्षम प्राधिकरण से लाइसेंस और विशिष्ट लाइसेंस पहचान संख्या (यूएलआईएन) प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पुराने ढांचे के तहत जारी लाइसेंस नए नियमों के लागू होने से 60 दिन तक या नए आवेदनों पर फैसला होने तक (जो भी पहले हो) वैध रहेंगे।

भाषा योगेश अजय

अजय


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