LPG Gas Price Latest News Today: सस्ता हो जाएगा गैस सिलेंडर? Image Source: File
नई दिल्ली: LPG Gas Price Latest News Today कल यानि 1 अप्रैल 2025 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई अहम बदलाव भी होने वाले हैं जो आम जनता की जिंदगी में सीधा असर डालेगा। इनमें म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, UPI ट्रांजैक्शन, इनकम टैक्स और जीएसटी सहित कई अन्य चीजों के नियम बदल जाएंगे। वहीं, हर महीने के भांती अप्रैल भी गैस सिलेंडर के नए दाम जारी किए जाएंगे। हालांकि ये माना जा रहा कि पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से राहत का ऐलान किया जा सकता है।
LPG Gas Price Latest News Today हर महीने की तरह, 1 अप्रैल 2025 को भी LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों को रिव्यू करेंगी, और अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों व डॉलर-रुपए के एक्सचेंज रेट के आधार पर नई कीमतें तय करेंगी। बता दें कि पिछले महीने कमर्शियल गैस के दाम में 6 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी।
1 अप्रैल 2025 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने म्यूचुअल फंड में निवेश के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। नए नियमों के अनुसार अब नए फंड ऑफर (NFOs) के तहत जुटाए गए फंड को अब 30 बिजनेस दिनों के भीतर निवेश करना अनिवार्य होगा। यदि कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) इस अवधि में निवेश नहीं कर पाती है, तो उसे निवेश समिति की मंजूरी से 30 दिनों का और विस्तार मिल सकता है। 60 दिनों के भीतर भी निवेश नहीं होने पर AMC को नए निवेश लेने से रोक दिया जाएगा और निवेशकों को बिना किसी पेनल्टी के एग्जिट की अनुमति मिलेगी।
1 अप्रैल 2025 से डिजीलॉकर यूजर्स को नई सुविधा मिलने वाली है। अब डिजीलॉकर यूजर्स डीमैट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग स्टेटमेंट्स एक्सेस कर सकेंगे। इससे अनक्लेम्ड एसेट्स की समस्या कम होगी और नॉमिनी को एसेट्स एक्सेस करना आसान बनेगा।
एक अप्रैल से नई टैक्स स्लैब लागू हो जाएगी. सरकार ने नए कर ढांचे के तहत टैक्स फ्री इनकम की लिमिट ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख कर दी है, जिससे मिडिल क्लास करदाताओं को बड़ा फायदा मिलेगा। नई टैक्स रीजीम में नए टैक्स स्लैब इस प्रकार होंगे
₹4 लाख तक की आय – कोई टैक्स नहीं
₹4 लाख से ₹8 लाख तक – 5% टैक्स
₹8 लाख से ₹12 लाख तक – 10% टैक्स
₹12 लाख से ₹16 लाख तक – 15% टैक्स
₹16 लाख से ₹20 लाख तक – 20% टैक्स
₹20 लाख से ₹24 लाख तक – 25% टैक्स
₹24 लाख से अधिक आय – 30% टैक्स
1 अप्रैल 2025 से जिन व्यवसायों का सालाना कारोबार ₹10 करोड़ या उससे अधिक है, उन्हें इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पर 30 दिनों के भीतर ई-इनवॉयस अपलोड करना अनिवार्य होगा। पहले यह नियम केवल ₹100 करोड़ से अधिक कारोबार वाले व्यवसायों पर लागू था।
1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की जाएगी. यह योजना केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की गारंटी देगी। जिन कर्मचारियों की सर्विस कम से कम 25 साल होगी, उन्हें पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (PSPs) को निर्देश दिया है कि वे 31 मार्च 2025 तक अपने डेटाबेस को अपडेट कर लें। जिन मोबाइल नंबरों को री-साइकल या बंद कर दिया गया है, उन्हें हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि आपका मोबाइल नंबर दूरसंचार विभाग (DoT) के नियमों के तहत बंद कर दिया गया है, तो आपका बैंक और UPI ऐप इसे अपने रिकॉर्ड से हटा सकता है, जिससे UPI सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
1 अप्रैल 2025 से लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेश में पढ़ रहे बच्चों की फीस या अन्य खर्चों के लिए 10 लाख रुपए तक भेजने पर TDS नहीं लगेगा। इससे पहले 7 लाख रुपए से अधिक की राशि पर 5% TDS देना पड़ता था।