LPG New Rule Imposed From 1st October. Image Source- IBC24
नई दिल्ली। LPG New Rule Imposed From 1st October अक्टूबर की शुरुआत के साथ घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक अहम नियम लागू होने जा रहा है। एक अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी रिफिल की बुकिंग के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) पूरा करना अनिवार्य होगा। जिन उपभोक्ताओं का प्रमाणीकरण पहले ही हो चुका है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया कराने की जरूरत नहीं होगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक BAA पूरा नहीं किया है, उन्हें प्रमाणीकरण पूरा करने के बाद ही लागू सब्सिडी के साथ विनियमित खुदरा बिक्री मूल्य (RSP) पर रिफिल बुक करने की सुविधा मिलेगी। सरकार के मुताबिक, इस व्यवस्था का उद्देश्य सब्सिडी का लाभ वास्तविक और पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाना तथा डुप्लीकेट और अपात्र कनेक्शनों की पहचान करना है।
LPG New Rule Imposed From 1st October मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 19 सितंबर 2026 तक 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता, यानी करीब 89.9 फीसदी उपभोक्ता, बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं। जिन लोगों ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें 1 अक्टूबर के बाद किसी अतिरिक्त कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी और उनका रिफिल पहले की तरह जारी रहेगा।
उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण कई तरीकों से पूरा कर सकते हैं। गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी कर्मी के माध्यम से मौके पर ही प्रमाणीकरण कराया जा सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता अपने गैस वितरक के शोरूम पर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। घर बैठे प्रमाणीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। इंडेन उपभोक्ता IndianOil ONE, भारतगैस उपभोक्ता HelloBPCL और एचपी गैस उपभोक्ता HP PAY मोबाइल ऐप के जरिए BAA पूरा कर सकते हैं।
सरकार के अनुसार, BAA पूरा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की उपलब्धता पूरी तरह बंद करने का प्रावधान नहीं है। हालांकि, सब्सिडी के साथ RSP पर रिफिल बुकिंग की सुविधा प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद ही उपलब्ध होगी। जो उपभोक्ता BAA नहीं कराना चाहते या ऐसा करने में असमर्थ हैं, वे अपनी संबंधित तेल विपणन कंपनी के डिजिटल माध्यम से अपनी पसंद दर्ज करा सकते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को स्थानीय उपलब्धता के आधार पर बिना सब्सिडी बाजार मूल्य पर 5 या 10 किलो के सिलेंडर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, सितंबर 2026 में 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर अप्रत्यक्ष सब्सिडी करीब 210 रुपए प्रति सिलेंडर है। सरकार का कहना है कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से सब्सिडी को लक्षित उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक या औद्योगिक इस्तेमाल को रोकने में भी सहायता मिलेगी। जिन उपभोक्ताओं ने अब तक BAA पूरा नहीं किया है, उनसे सरकार ने 1 अक्टूबर से पहले यह प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। एलपीजी सेवाओं से संबंधित सहायता के लिए उपभोक्ता 1800-2333-555 टोल-फ्री हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।