नयी दिल्ली, 29 सितंबर (भाषा) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने एकमुश्त संपत्ति कर माफी योजना मंगलवार को शुरू की। इस योजना के तहत करदाता मौजूदा और पिछले सात वर्षों के मूल बकाये का भुगतान बिना ब्याज और जुर्माने के कर सकेंगे। वहीं, इससे पुराने बकाये को माफ किया जाएगा।
एमसीडी ने बयान में कहा कि ‘संपत्तिकर निपटान योजना (सुनियो) 2.0 – वन प्लस सेवन’ योजना 29 सितंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी।
योजना के तहत करदाताओं को वित्त वर्ष 2026-27 और उससे पहले के सात वित्त वर्षों (2019-20 से 2025-26) के लिए बकाया मूल संपत्ति कर का भुगतान बिना ब्याज और जुर्माने के करना होगा।
बयान में कहा गया कि इन बकाया के भुगतान के बाद 2019-20 से पहले की अवधि से संबंधित संपत्ति कर देनदारियों और उन पर लगने वाले ब्याज एवं जुर्माने को योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार माफ कर दिया जाएगा।
बयान के अनुसार, महापौर प्रवेश वाही ने संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे 31 दिसंबर की समयसीमा से पहले योजना का लाभ उठाकर अपनी पात्र देनदारियों का निपटान करें।
भाषा
यासिर अजय
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