नयी दिल्ली, 16 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने ब्रुकफील्ड-समर्थित क्रोनोस प्रॉपर्टीज को आईएलएंडएफएस के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित महत्वपूर्ण संपत्ति के अधिग्रहण की दौड़ में बने रहने के लिए एक सप्ताह के भीतर नई बैंक गारंटी जमा करने की अनुमति दे दी है।
इसके साथ ही न्यायमूर्ति अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य बरुण मित्रा की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ता क्रोनोस प्रॉपर्टीज ने अंतरिम आदेश के अनुपालन में डिमांड ड्राफ्ट जमा किया था, जिसकी वैधता 15 मार्च, 2026 को समाप्त हो गई। कंपनी ने इसकी जगह कम-से-कम छह महीने की वैधता वाला नया डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की अनुमति मांगी थी।
एनसीएलएटी ने 13 मार्च को पारित अपने आदेश में कहा, “अपीलकर्ता को एक सप्ताह के भीतर नया डिमांड ड्राफ्ट दाखिल करने की अनुमति होगी।”
इसके साथ ही न्यायाधिकरण ने पांच दिसंबर, 2025 को पारित अंतरिम आदेश बरकरार रहने की बात कही। उस समय ऋणग्रस्त आईएलएंडएफएस समूह को अंतिम निर्णय तक अपने मुख्यालय पर किसी तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने से रोक दिया गया था।
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