जेट एयरवेज के बोलीकर्ता गठजोड़ को एनसीएलएटी से मिली मोहलत

जेट एयरवेज के बोलीकर्ता गठजोड़ को एनसीएलएटी से मिली मोहलत

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  • Publish Date - May 26, 2023 / 09:19 PM IST,
    Updated On - May 26, 2023 / 09:19 PM IST

नयी दिल्ली, 26 मई (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बंद पड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज में नई जान फूंकने के लिए सफल बोलीकर्ता जालान-कालरॉक गठजोड़ को अपनी वित्तीय देनदारी पूरी करने के लिए शुक्रवार को मोहलत दे दी।

इसके साथ ही अपीलीय न्यायाधिकरण ने कर्जदाताओं को निर्देश दिया कि गठजोड़ की तरफ से बैंक गारंटी के तौर पर जमा किए गए 175 करोड़ रुपये को न भुनाया जाए। इसे कर्ज समाधान प्रक्रिया में विजेता रहे गठजोड़ के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

एनसीएलएटी ने अपने आदेश में 16 नवंबर, 2022 से लेकर तीन मार्च, 2023 तक की उस अवधि को हटाकर भुगतान देनदारी की समयसीमा बढ़ा दी। इस अवधि में कर्जदारों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही थी।

उसने यह भी कहा कि कर्जदाताओं और गठजोड़ की भागीदारी वाली निगरानी समिति को मिलजुलकर एयरलाइन का परिचालन दोबारा शुरू करने के लिए प्रयास करने चाहिए। उसने कहा कि जेट एयरवेज का फिर से परिचालन शुरू होना सभी पक्षों के हित में है।

कर्ज के बोझ में फंसने के बाद जेट एयरवेज का परिचालन अप्रैल, 2019 से ही बंद है। मामला कर्ज समाधान प्रक्रिया में जाने के बाद जालान-कालरॉक गठजोड़ की बोली को सफल घोषित कर दिया गया था। लेकिन अभी तक मामला सुलझ नहीं पाया है।

इस बीच एनसीएलएटी ने कर्जदाताओं को जेट एयरवेज के निदेशक मंडल में नियुक्ति की अनुमति दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।

भाषा प्रेम

प्रेम रमण

रमण