एनसीएलएटी ने इंटेल पर लगाए गए 27.38 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगाई

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एनसीएलएटी ने इंटेल पर लगाए गए 27.38 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगाई

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  • Publish Date - April 20, 2026 / 10:13 PM IST,
    Updated On - April 20, 2026 / 10:13 PM IST

नयी दिल्ली, 20 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी इंटेल कॉरपोरेशन पर लगाए गए 27.38 करोड़ रुपये के जुर्माने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

अपीलीय न्यायाधिकरण की दो-सदस्यीय पीठ ने इंटेल को यह राहत देते हुए कहा कि कंपनी पहले ही जुर्माने की 25 प्रतिशत राशि जमा कर चुकी है, इसलिए शेष वसूली पर फिलहाल रोक रहेगी।

इसके साथ ही, सीसीआई को आदेश के क्रियान्वयन के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाने को कहा गया है।

इंटेल ने सीसीआई के फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें भारत-विशिष्ट वारंटी नीति के जरिये प्रतिस्पर्धा-रोधी आचरण का आरोप लगाते हुए जुर्माना लगाया गया था।

सुनवाई के दौरान इंटेल ने कहा कि उसने एक अप्रैल, 2024 से अपनी भारत-विशिष्ट वारंटी नीति वापस ले ली है और इसे अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक भी कर दिया है।

न्यायाधिकरण ने मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल, 2026 के लिए तय की है।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय