एनसीएलटी ने एंट्रिक्स की देवास मल्टीमीडिया को बंद करने की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार किया

एनसीएलटी ने एंट्रिक्स की देवास मल्टीमीडिया को बंद करने की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार किया

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  • Publish Date - January 24, 2021 / 10:52 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:21 PM IST

नयी दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वाणिज्यिक इकाई एंट्रिक्स कॉरपोरेशन की देवास मल्टीमीडिया को बंद करने संबंधी याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। एनसीएलटी ने कंपनी के लिए एक अस्थायी परिसमापक की नियुक्ति की है।

एनसीएलटी की दो सदस्यीय बेंगलुरु पीठ ने अस्थायी परिसमापक को देवास मल्टीमीडिया के प्रबंधन, संपत्तियों और कार्रवाई योग्य दावों को नियंत्रण में लेने का निर्देश दिया है।

न्यायाधिकरण ने देवास मल्टीमीडिया के मौजूदा प्रबंधन को उसके द्वारा नियुक्त अस्थायी परिसमापक को पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया है।

एनसीएलटी के न्यायिक सदस्य राजेश्वर राव विट्टानाला और तकनीकी सदस्य आशुतोष चंद्रा ने 19 जनवरी को पारित आदेश में कहा है कि हमने कंपनी की याचिका को स्वीकार कर लिया है। प्रतिवादियों को अपना जवाब देने के लिए समय दिया गया है।

एनसीएलटी ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख आठ फरवरी तय की है। सरकार ने भी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के जरिये एनसीएलटी में एंट्रिक्स कॉरपोरेशन की अपील का समर्थन किया। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि देवास मल्टीमीडिया का नाम कंपनी पंजीयक (आरओसी) में जारी रखने की जरूरत नहीं है और इसे बंद किया जाना चाहिए।

भाषा अजय अजय सुमन

सुमन