बीमा दावा खारिज करने पर न्यू इंडिया एश्योरेंस को 8.06 करोड़ रुपये देने का आदेश

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बीमा दावा खारिज करने पर न्यू इंडिया एश्योरेंस को 8.06 करोड़ रुपये देने का आदेश

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  • Publish Date - September 13, 2026 / 01:37 PM IST,
    Updated On - September 13, 2026 / 01:37 PM IST

मुंबई, 13 सितंबर (भाषा) मुंबई के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने विक्टोरिनॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अग्नि बीमा दावे को अनुचित तरीके से खारिज करने के मामले में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को 8.06 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया है।

विक्टोरिनॉक्स इंडिया के गोदाम में 16 फरवरी, 2019 को आग लग गई थी, जिसमें वहां रखा सामान बड़े पैमाने पर नष्ट हो गया। बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक ने नुकसान का आकलन 8.06 करोड़ रुपये किया था।

बीमा कंपनी ने जनवरी, 2021 में कुछ आंतरिक समझौते और चालान उपलब्ध नहीं कराने का हवाला देते हुए दावा खारिज कर दिया था। आयोग ने ई-मेल रिकॉर्ड के आधार पर पाया कि कंपनी ने सर्वेक्षक द्वारा मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध कराए थे और उसके सवालों का जवाब देने के लिए ऑनलाइन बैठकों में भी हिस्सा लिया था।

आयोग ने कहा कि नुकसान का आकलन हो जाने और उस पर किसी पक्ष द्वारा विवाद नहीं किए जाने के बावजूद केवल प्रक्रियागत और तकनीकी आधार पर दावा खारिज करना अनुचित और कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं था।

आयोग ने बीमा कंपनी को शिकायत दायर किए जाने की तारीख से दावे की राशि पर नौ प्रतिशत ब्याज के साथ मानसिक परेशानी के लिए 50,000 रुपये और मुकदमा खर्च के तौर पर 50,000 रुपये का भुगतान 45 दिन के भीतर करने का आदेश दिया।

भाषा योगेश अजय

अजय