(Old Pension Scheme/ Image Credit: AI-generated)
नई दिल्ली: Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच एक बार फिर मांग तेज हो गई है। नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने सरकार से पुरानी पेंशन (Old Pension Scheme) का दायरा बढ़ाने की अपील की है। संगठन चाहता है कि उन केंद्रीय कर्मचारियों को भी OPS का विकल्प दिया जाए जिनकी नौकरी में ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 के बाद हुई, लेकिन उनकी भर्ती का विज्ञापन नई पेंशन योजना (NPS) लागू होने से पहले जारी हो चुका था। NC-JCM का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण ऐसे कर्मचारियों को NPS में जाना पड़ा।
NC-JCM ने यह मुद्दा 3 सितंबर को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सचिव के सामने उठाया। संगठन के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, 22 दिसंबर 2003 से पहले जारी हुई उन भर्तियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, जिनमें चयन प्रक्रिया पूरी होने में समय लगा और कर्मचारियों की नियुक्ति बाद में हुई। संगठन का तर्क है कि भर्ती की शुरुआत NPS लागू होने से पहले हो चुकी थी, इसलिए केवल ज्वाइनिंग की तारीख के आधार पर कर्मचारियों को NPS में रखना उचित नहीं है।
NPS का नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2003 को जारी किया गया था और 1 जनवरी 2004 से यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू हुआ। इसके बाद नियुक्त होने वाले ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारी NPS के दायरे में आए। हालांकि, कुछ कर्मचारियों के लिए सरकार ने पुरानी पेंशन (Old Pension Scheme) व्यवस्था में जाने का विकल्प भी दिया है। मार्च 2023 में पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत कुछ ऐसे कर्मचारियों को सीसीएस (पेंशन) रूल के तहत OPS चुनने का मौका दिया गया, जिनकी भर्ती प्रक्रिया पुराने नियमों के आधार पर शुरू हुई थी।
NC-JCM चाहता है कि मार्च 2023 में दिए गए इस विकल्प का फायदा उन अन्य कर्मचारियों को भी मिले, जिनकी वैकेंसी का विज्ञापन 22 दिसंबर 2003 से पहले जारी हुआ था, लेकिन चयन प्रक्रिया में देरी के कारण उनकी नियुक्ति बाद में हुई। संगठन का दावा है कि ऐसे मामलों में पुराने भर्ती विज्ञापन समेत जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं। लेकिन सरकार का पुराना आदेश (Old Pension Scheme) सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता। मौजूदा व्यवस्था मुख्य रूप से उन्हीं पदों या भर्तियों को कवर करती है जिनका विज्ञापन NPS नोटिफिकेशन से पहले जारी हुआ था।