नयी दिल्ली, 16 जुलाई (भाषा) डाक विभाग ने ऑनलाइन या डाकघर के काउंटर से की गई बुकिंग रद्द करने पर डाक शुल्क वापस करने की सुविधा शुरू की है। विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।
अधिसूचना के अनुसार, ऐसे ग्राहक जिन्होंने वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से डाक सामग्री की स्वयं बुकिंग की है, वे डाकघर में सामग्री स्वीकार किए जाने से पहले बुकिंग रद्द कर डाक शुल्क की वापसी का दावा कर सकते हैं।
अधिसूचना में कहा गया कि डाकघर काउंटर पर बुक की गई सामग्री के मामले में वे उसी दिन डाकघर में बुकिंग रद्द करने का अनुरोध कर सकते हैं। इसके अलावा, गलत जानकारी दर्ज होने की स्थिति में डाकघर भी उसी दिन बुकिंग रद्द कर सकता है।
डाक सामग्री की बुकिंग रद्द होने पर डाक शुल्क की वापसी डाक विभाग की ओर से समय-समय पर जारी प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
नए नियमों के तहत सेवाएं निलंबित होने की स्थिति में लोगों को डाक शुल्क, विशेष शुल्क और हवाई अधिभार की वापसी की भी सुविधा दी गई है।
अधिसूचित नियमों के अनुसार, पंजीकृत अंतरराष्ट्रीय डाक सामग्री (आउटवर्ड इंटरनेशनल पोस्टल आइटम) का ग्राहक प्रशासन के निर्देशों के अनुसार किसी भी कारण से बुकिंग कार्यालय से सामग्री वापस मंगा सकता है।
इसके अलावा, पंजीकृत अंतरराष्ट्रीय डाक सामग्री (इनवर्ड इंटरनेशनल पोस्टल आइटम) प्राप्त करने वाला व्यक्ति डाक शुल्क का भुगतान कर सामग्री को वितरण कार्यालय से किसी अन्य पते पर भेजने का अनुरोध कर सकता है। हालांकि, यदि नया पता उसी डाकघर के वितरण क्षेत्र में आता है तो इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
नए नियमों के तहत अंतरराष्ट्रीय डाक सामग्री भेजने वाले लोगों को विदेश स्थित गंतव्य से भी सामग्री वापस मंगाने या उसका पता बदलने की अनुमति दी गई है। यह सुविधा संबंधित देश के डाक प्रशासन की नीति और उस समय लागू प्रशासनिक निर्देशों के अधीन होगी।
भाषा योगेश अजय
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