DMF कोष का किया जाएगा प्रभावी उपयोग, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में संशोधन का प्रस्ताव |

DMF कोष का किया जाएगा प्रभावी उपयोग, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में संशोधन का प्रस्ताव

सरकार ने 2015 में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) द्वारा अर्जित धन का उपयोग करके खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) योजना शुरू की थी।

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:45 PM IST, Published Date : August 16, 2022/4:56 pm IST

नयी दिल्ली, 16 अगस्त।  सरकार प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में संशोधन करने की योजना बना रही है। इस कदम का मकसद खनन से प्रभावित लोगों की भलाई के लिए जिला खनिज फाउंडेशन के तहत धन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। सरकार ने नीतिगत दिशानिर्देशों में संशोधन पर विभिन्न पक्षों से 27 अगस्त तक सुझाव आमंत्रित किए हैं।

सरकार ने 2015 में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) द्वारा अर्जित धन का उपयोग करके खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) योजना शुरू की थी।

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एक सरकारी नोटिस के अनुसार खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित जिलों में डीएमएफ फंड के प्रभावी उपयोग के लिए पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों की समीक्षा / संशोधन करने के लिए केंद्र ने खान मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजय लोहिया की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

समिति को नीति में कमियों का पता लगाने, योजना की निगरानी और कार्यान्वयन तथा पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों में बदलाव के लिए सुझाव देने का भी काम सौंपा गया है।

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खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की एक धारा खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित किसी भी जिले में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना का प्रावधान करती है। डीएमएफ खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के हित के लिए काम करते हैं।

 

 
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