आरबीआई ने जेनपैक्ट इंडिया के खिलाफ फेमा मामले में कंपाउंडिंग की अनुमति दी: ईडी

आरबीआई ने जेनपैक्ट इंडिया के खिलाफ फेमा मामले में कंपाउंडिंग की अनुमति दी: ईडी

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  • Publish Date - December 20, 2025 / 05:12 PM IST,
    Updated On - December 20, 2025 / 05:12 PM IST

नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एकमुश्त भुगतान के बदले जेनपैक्ट इंडिया के खिलाफ फेमा मामले में कंपाउंडिंग का आदेश जारी किया है। इसके चलते इस प्रौद्योगिकी कंपनी के खिलाफ फेमा के तहत चल रही कार्रवाई खत्म हो गई है।

नियामकीय संदर्भ में कंपाउंडिंग आदेश का अर्थ होता है कि आरोपी द्वारा जुर्माना देकर किसी अपराध का निपटारा करना। ऐसा करने से लंबी कानूनी लड़ाई से बचते हुए एकमुश्त जुर्माना देकर मामला पूरी तरह खत्म किया जा सकता है।

जांच एजेंसी ने अक्टूबर 2018 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन को लेकर करीब 26 करोड़ रुपये की राशि से जुड़े मामले में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।

उसी महीने कंपनी और उसके निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई थी।

इसके बाद जेनपैक्ट ने उक्त फेमा ”उल्लंघनों” की कंपाउंडिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के समक्ष आवेदन दायर किया।

ईडी ने एक बयान में कहा कि जांच एजेंसी ने अधिनियम (फेमा) की वास्तविक भावना के अनुरूप इस कंपाउंडिंग के लिए ”कोई आपत्ति नहीं” की, और बैंकिंग नियामक ने 17 अक्टूबर को जारी आदेश के जरिए 4.72 लाख रुपये के एकमुश्त भुगतान पर अपराध की कंपाउंडिंग की।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय