आरबीआई ने ग्रामीण सहकारी बैंकों को वरीय शेयरों, ऋण साधनों से धन जुटाने की दी अनुमति

आरबीआई ने ग्रामीण सहकारी बैंकों को वरीय शेयरों, ऋण साधनों से धन जुटाने की दी अनुमति

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  • Publish Date - April 19, 2022 / 11:09 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:34 PM IST

मुंबई, 19 अप्रैल (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) को अपने परिचालन क्षेत्र के लोगों या मौजूदा शेयरधारकों से विभिन्न उपकरणों के जरिये धन जुटाने की अनुमति दे दी है।

आरबीआई ने मंगलवार को एक अधिसूचना में कहा कि आरसीबी, जिसमें राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक शामिल हैं, अब वरीय शेयरों और ऋण साधनों से धन जुटा सकते हैं।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि संशोधित बैंकिंग नियमन अधिनियम के दायरे में ग्रामीण सहकारी बैंकों के आने के बाद उनकी समीक्षा की जा रही है।

आरबीआई के अनुसार, आरसीबी ऋण साधनों के जरिये भी धन जुटा सकते हैं, जिसमें टियर-1 की पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र स्थायी ऋण साधन और टियर-2 की पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र दीर्घकालिक अधीन बांड की जरुरत होगी।

भाषा जतिन प्रेम

प्रेम