आरबीआई ने पीपीएसएल को ‘ऑफलाइन’, सीमा-पार लेनदेन के लिए ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ के रूप में के काम करने की दी मंजूरी

आरबीआई ने पीपीएसएल को ‘ऑफलाइन’, सीमा-पार लेनदेन के लिए ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ के रूप में के काम करने की दी मंजूरी

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  • Publish Date - December 18, 2025 / 12:12 PM IST,
    Updated On - December 18, 2025 / 12:12 PM IST

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा) वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस की अनुषंगी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (पीपीएसएल) को भारतीय रिजर्व बैंक से ‘ऑफलाइन’ भुगतान और सीमा पार लेनदेन के लिए ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ के रूप में काम करने की अनुमति मिल गई है।

केंद्रीय बैंक ने पीपीएसएल को ‘ऑनलाइन’ भुगतान की पिछले महीने अनुमति दे दी थी।

पेटीएम ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘‘ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 17 दिसंबर 2025 को वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (पीपीएसएल) को भौतिक (ऑफलाइन) भुगतान एवं सीमा-पार लेनदेन के लिए भुगतान ‘एग्रीगेटर’ के रूप में संचालन की अनुमति प्रदान की। यह अनुमति भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत दी गई है। इससे पहले आरबीआई ने 26 नवंबर 2025 को पीपीएसएल को ‘ऑनलाइन’ भुगतान ‘एग्रीगेटर’ के रूप में काम करने की स्वीकृति दी थी।’’

इसके साथ ही पीपीएसएल को अब ‘ऑनलाइन’, ‘ऑफलाइन’ और सीमा-पार सभी क्षेत्रों में भुगतान ‘एग्रीगेटर’ के तौर पर काम करने की अनुमति है।

भाषा निहारिका

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