RBI Action on Bank: RBI का बड़ा एक्शन, इस मशहूर बैंक का लाइसेंस निरस्त, कहीं आपका भी तो नहीं था यहां खाता

RBI का बड़ा एक्शन, इस मशहूर बैंक का लाइसेंस निरस्त, RBI cancel Karnataka's Sri Mahalakshmi Urban Co-operative Credit Bank licence

RBI Action on Bank: RBI का बड़ा एक्शन, इस मशहूर बैंक का लाइसेंस निरस्त, कहीं आपका भी तो नहीं था यहां खाता

RBI Action on Bank. Image Source- IBC24

Modified Date: June 18, 2026 / 10:56 pm IST
Published Date: June 18, 2026 10:42 pm IST

मुंबई: RBI Action on Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कर्नाटक स्थित श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक का लाइसेंस उसकी खराब वित्तीय स्थिति के कारण निरस्त कर दिया है। आरबीआई ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा कि उसने कर्नाटक की सहकारी समितियों के पंजीयक से इस शहरी सहकारी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया है।

RBI Action on Bank: केंद्रीय बैंक ने कहा कि परिसमापन की स्थिति में करीब 97.9 प्रतिशत जमाकर्ताओं को उनकी समूची जमा राशि ‘जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम’ (डीआईसीजीसी) से मिल जाएगी। रिजर्व बैंक ने लाइसेंस रद्द करने की वजह बताते हुए कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं और वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा है।

आरबीआई के अनुसार, मौजूदा वित्तीय स्थिति में बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरी राशि लौटाने में सक्षम नहीं होगा और इसका संचालन जारी रहना जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल होगा। लाइसेंस रद्द होने के बाद कर्नाटक के गोकाक स्थित इस बैंक को बृहस्पतिवार से ‘बैंकिंग’ कारोबार करने से रोक दिया गया है। इसमें जमा स्वीकार करना और जमा की वापसी करना भी शामिल है।

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