आरबीआई ने सीकेवाईसीआर का विधिक संस्थाओं के लिए विस्तार किया | RBI expands CKYCR to legal institutions

आरबीआई ने सीकेवाईसीआर का विधिक संस्थाओं के लिए विस्तार किया

आरबीआई ने सीकेवाईसीआर का विधिक संस्थाओं के लिए विस्तार किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:59 PM IST, Published Date : December 18, 2020/3:58 pm IST

मुंबई, 18 दिसंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि सभी विनियमित संस्थाएं एक अप्रैल 2021 को या इसके बाद खोले गए विधिक संस्थाओं के खातों से संबंधित ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) आंकड़ों को केंद्रीय केवाईसी पंजी (सीकेवाईसीआर) में अपलोड करे सकेंगी।

धन शोधन निवारण (अभिलेखों के रखरखाव) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित संस्थाएं (आरई) एक जनवरी 2017 को या इसके बाद खोले गए सभी व्यक्तिगत खातों से संबंधित केवाईसी आंकड़ों को पहले ही सीकेवाईसीआर में अपलोड कर सकती हैं।

बयान के मुताबिक, ‘‘चूंकि सीकेवाईसीआर व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए पूरी तरह से चालू है, इसलिए सीकेवाईसीआर को कानूनी संस्थाओं तक बढ़ाने का फैसला किया गया है।’’

भाषा पाण्डेय मनोहर

मनोहर

 

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