मुंबई, 17 दिसंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए, जिसमें बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए ग्राहकों द्वारा निकासी की सीमा 35,000 रुपये तय करना शामिल है।
ये प्रतिबंध मंगलवार को कारोबारी घंटों के खत्म होने के बाद से लागू हो गए हैं, और छह महीने तक लागू रहेंगे।
निर्देशों के अनुसार, सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना ऋण नहीं दे सकता या नवीनीकृत नहीं कर सकता, निवेश नहीं कर सकता, कोई देनदारी नहीं ले सकता, कोई भुगतान नहीं कर सकता।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा, ‘‘बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए, बैंक को जमाकर्ताओं को बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खाते में रखे गए कुल शेष राशि में से 35,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया गया है, लेकिन जमा के मुकाबले ऋण को समायोजित करने की अनुमति है।’’
रिज़र्व बैंक ने कहा कि उसने हाल के दिनों में गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ इसके कामकाज में सुधार के लिए बातचीत की है।
इसने कहा कि हालांकि, बैंक द्वारा पर्यवेक्षी चिंताओं को दूर करने और बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ठोस प्रयासों की कमी के कारण निर्देशों को जारी करना आवश्यक हो गया।
पात्र जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।
भाषा राजेश राजेश पाण्डेय
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