मुंबई: RBI Latest News भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय प्रावधानों के अनुपालन में खामी को लेकर पांच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा कि बेंगलुरु स्थित कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उसे आवासीय वित्त संबंधी बैंकिंग प्रावधानों का पालन नहीं करने का दोषी पाया गया है।>>*IBC24 News Channel के WHATSAPP ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां CLICK करें*<<
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RBI Latest News इसके अलावा ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड पर 15 लाख रुपये का जुर्माना अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक हितों का ध्यान नहीं रखने की वजह से लगाया गया है।आरबीआई ने झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पांच लाख रुपये, तमिलनाडु के तंजौर स्थित निकोल्सन कोऑपरेटिव टाउन बैंक पर दो लाख रुपये और राउरकेला स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला बैंकिंग नियामक के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आधार पर लिया गया है।