RBI News Rules: क्या आपने भी नहीं किया है RBI के नए नियम का नियम का पालन, तो हो जाएं सावधान, वरना बंद हो जाएगा खाता
RBI News Rules: क्या आपने भी नहीं किया है RBI के नए नियम का नियम का पालन, तो हो जाएं सावधान, वरना बंद हो जाएगा खाता

RBI News Rules
RBI News Rules: आधुनिकता के इस दौर में आज कर हर किसी के पास बैंक अकाउंट है। जिसका हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग करता है। कोई बचत के लिहाज से तो कोई व्यापार संबंधित लेनदेन के लिए बैंक खाते को अपनाते हैं। इसके अलावा एफडी, आरडी समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, किसी को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए भी बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप लेनदेन नहीं करते हैं तो आपका बैंक खाता बंद हो सकता है। अगर कोई खाताधारक लगातार लेन-देन नहीं करता है तो उसका अकाउंट डीएक्टिव कर दिया जाएगा।
कितने दिनों में करें लेन-देन
बता दें कि, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंक अकाउंट यूजर्स को 730 दिनों के भीतर यानी 2 साल के अंदर लेनदेन करना होगा। अगर 2 साल से ज्यादा हो जाए और किसी तरह का लेनदेन खाताधारक ने अपने बैंक अकाउंट से नहीं करते हैं तो खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिसके बाद आप इस खाते से किसी तरह का लेनदेन नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि बैंक खाते में जमा राशि का भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें फायदे की बात ये हैं कि बैंक खाते में रकम जमा रहेगी और उस पर नियमित ब्याज भी दिया जाएगा।
ऐसे करें एक्टिव
अकाउंट डीएक्टिव होने पर बैंक जाकर केवाईसी प्रक्रिया को अपनाना जरूरी होता है। डीएक्टिव बैंक अकाउंट को एक्टिव करने के लिए आपको अपने बैंक ब्रांच जाना होगा। यहां जाकर आपको केवाईसी प्रक्रिया को अपनाना होगा। इसके लिए बैंक में केवाईसी फॉर्म को जमा करें। साथ ही दो तस्वीर, पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज को जमा करें। अगर ज्वाइंट बैंक अकाउंट है तो इसके लिए दोनों खाताधारकों के लिए KYC documents को बैंक में जमा करना जरूरी है।
आरबीआई के नए नियम
RBI News Rules: दरअसल, आरबीआई के नियम के अनुसार 2 साल से ज्यादा होने पर अगर बैंक खाते से कोई लेनदेन नहीं होता है, तो आपके खाते को एक्टिव न होने के कारण डीएक्टिव कर दिया जाता है। ऐसे में बैंक जाकर केवाईसी प्रक्रिया को अपनाना जरूरी होता है। इसके लिए आपको किसी तरह का भुगतान नहीं करना होता है। डीएक्टिव खाते में अगर बैलेंस भी नहीं है तो आप पर कोई पेनाल्टी नहीं लगती है।
IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें
IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें
Follow the IBC24 News channel on WhatsApp
लेखक के बारे में
Web Title: RBI News Rules: Transactions must be done from bank account within 2 years
बिज़नेस
और भी पढ़ें ›खाद्य आपूर्ति को ‘हथियार’ की तरह इस्तेमाल करने और वैध उपायों में अंतर करना जरूरी: गोयल
01 Oct 2026 | 10:30 pmऊर्जा सुरक्षा के लिए मजबूत नियमन, बाजार आधारित सुधारों की जरूरत: नीति सदस्य गौबा
01 Oct 2026 | 10:13 pmमहाराष्ट्र में संपत्ति दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य
01 Oct 2026 | 10:02 pmएनसीएलटी अध्यक्ष का दिवाला मामलों के लिए वित्तीय सीमा बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने का सुझाव
01 Oct 2026 | 10:00 pmमहंगाई की चिंता के बीच जून तिमाही में शहरी परिवारों ने एफएमसीजी खर्च घटाया: रिपोर्ट
01 Oct 2026 | 9:56 pmकार्ल्सबर्ग की भारतीय इकाई समेत चार कंपनियों को आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी
01 Oct 2026 | 9:45 pmएसईए ने तिलहन गलियारे की संभावना तलाशने को मोजाम्बिक के प्रांत के साथ करार किया
01 Oct 2026 | 9:32 pmन्यूजीलैंड सेब बागवानी के प्रोत्साहन के लिए हिमाचल को तकनीकी विशेषज्ञता देने को तैयार
01 Oct 2026 | 9:26 pm