नयी दिल्ली, 30 अगस्त (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रोज वैली ग्रुप की पोंजी स्कीम में धोखा खाने वाले निवेशकों को 19.40 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की सुविधा दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि कोलकाता में एक विशेष पीएमएलए अदालत के आदेश पर यह कदम उठाया गया।
ईडी ने एक बयान में कहा कि 24 जुलाई और 17 अगस्त को न्यायालय के निर्देशों के अनुसार यह राशि रोज वैली परिसंपत्ति निपटान समिति (एडीसी) के खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।
बयान के मुताबिक, ‘‘ईडी ने उच्च न्यायालय द्वारा गठित परिसंपत्ति निपटान समिति से कहा था कि वह धन शोधन रोधक अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत निदेशालय द्वारा कुर्क या जब्त की गई संपत्तियों को वापस पाने के लिए आवेदन करे।’’
इसके बाद एडीसी ने विशेष न्यायालय के समक्ष पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत एक आवेदन दायर किया।
रोज वैली के प्रवर्तकों के विरोध के बावजूद ईडी और एडीसी सफल रहे, जिसके चलते वास्तविक निवेशकों के पक्ष में प्रतिपूर्ति के लिए कुर्क की गई संपत्तियों को सौंपने का आदेश दिया गया।
भाषा पाण्डेय अजय
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