सेबी ने म्युचुअल फंडों से ‘उचित संख्या’ में बैंकों में चालू खाते बनाए रखने को कहा

सेबी ने म्युचुअल फंडों से 'उचित संख्या' में बैंकों में चालू खाते बनाए रखने को कहा

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  • Publish Date - August 4, 2021 / 08:33 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:56 PM IST

नयी दिल्ली, चार अगस्त (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को म्युचुअल फंड से कहा कि वे सदस्यता राशि प्राप्त करने और भुनायी गयी राशि एवं लाभांश भुगतान के लिए उचित संख्या में बैंकों में चालू खाते बनाए रखें।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि इस कदम का उद्देश्य वित्तीय समावेश, निवेशकों की सुविधा और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।

सेबी ने कहा, ‘म्यूचुअल फंड उद्योग के अनुरोध के आधार पर, यह स्पष्ट किया जाता है कि म्युचुअल फंडों को सदस्यता राशि प्राप्त करने और भुनायी गयी राशि/लाभांश/ब्रोकरेज/कमीशन आदि के भुगतान के लिए उचित संख्या में बैंकों में चालू खाते बनाए रखने चाहिए।’

इस समय म्युचुअल फंड सदस्यता राशि प्राप्त करने और भुनायी गयी राशि, लाभांश ब्रोकरेज और कमीशन भुगतान के लिए कई बैंकों में चालू खाते रखते हैं, जिनमें वे बैंक शामिल हैं जो शीर्ष 30 शहरों (बी-30 शहरों) के अलावा अन्य शहरों में उपस्थित हैं।

यह निवेशकों को अपनी पसंद के बैंकों के साथ लेनदेन करने में सक्षम बनाता है और धन के तेजी से हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है।

भाषा प्रणव रमण

रमण