नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को आरएफक्यू मंच के जरिये कॉरपोरेट बॉन्ड में वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) द्वारा किए गए लेनदेन पर स्पष्टीकरण जारी किया।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने परिपत्र में साफ किया कि कॉरपोरेट बॉन्ड में सभी लेनदेन, जहां एआईएफ कारोबार के दोनों तरफ हों, को बोली के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) मंच के जरिये निष्पादित किया जाएगा। यह लेनदेन ‘एक पर एक’ विधि से किया जाएगा।
हालांकि, एक एआईएफ द्वारा किसी दूसरे एआईएफ के साथ कॉरपोरेट बॉन्ड में किए गए लेनदेन को ‘एक पर एक’ विधि की जगह ‘एक पर अनेक’ विधि का लेनदेन माना जाएगा। यह स्पष्टीकरण एक अप्रैल, 2023 से लागू होगा।
भाषा पाण्डेय अजय
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