नयी दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा) शेयर बाजार नियामक सेबी ने ग्लोबल सिक्योरिटीज लि. मामले में नियामक के समन का अनुपालन नहीं करने को लेकर तीन लोगों पर कुल 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 5-5 लाख रुपये का जुर्माना उमेश काशीनाथ गावंड, कमलेश कन्हैयालाल जोशी और जगदीश गोवर्धन अजवानी पर लगाया।
जांच के समय ये तीनों कंपनी के निदेशक थे।
नियामक ने ग्लोबल सिक्योरिटीज के शेयरों की तरजीही आधार पर आबंटन प्रक्रिया और इससे प्राप्त राशि के उपयोग के संदर्भ में एक मई, 2010 से 30 अप्रैल, 2014 के बीच जांच की थी।
जांच में यह पाया गया कि तीनों को व्यक्तिगत रूप से तरजीही आबंटन के बारे में जानकारी लेने को लेकर तलब किया गया था।
हालांकि, यह पाया गया कि समन और अनुस्मरण पत्रों के बावजूद इन लोगों ने जांच अधिकारी को सूचना नहीं दी।
सेबी ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि समन के तहत जो सूचना मांगी गयी थी, उसे तीनों लोगों ने उपलब्ध नहीं कराया और इस प्रकार समन का अनुपालन नहीं किया।
नियामक ने अपने आदेश में ग्लोबल सिक्योरिटीज पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना तिमाही आधार पर शेयरधारिता प्रतिरूप की जानकारी देने में विफल रहने को लगाया गया जबकि सूचीबद्धता समझौते के तहत यह जरूरी है।
इसके अलावा एक अलग आदेश में, नियामक ने सैफरन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लि. पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कंपनी पर यह जुर्माना एक्रोपेटल टैक्नोलॉजीज लि. (एटीएल) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के दस्तावेज में गलत खुलासे की जांच नहीं करने को लेकर लगाया गया।
सैफरन कैपिटल एडवाइजर्स एटीएल के आईपीओ का प्रबंधन (बुक रनिंग लीड मैनेजर) कर रही थी।
भाषा
रमण महाबीर
महाबीर
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
केकेआर ने किया हेल्थियम का अधिग्रहण
4 hours agoडेमो कार पर आईटीसी का दावा कर सकते हैं डीलर…
5 hours ago