सेबी ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों के नियंत्रण बदलाव को लेकर पूर्व मंजूरी लेने की प्रक्रिया जारी की

सेबी ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों के नियंत्रण बदलाव को लेकर पूर्व मंजूरी लेने की प्रक्रिया जारी की

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  • Publish Date - May 12, 2021 / 02:34 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:10 PM IST

नयी दिल्ली, 12 मई (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों के नियंत्रण में बदलाव की स्थिति में उसकी पहले मंजूरी लेने से जुड़ी एक प्रक्रिया जारी की है।

सेबी ने बुधवार को एक सर्कुलर में कहा कि प्रक्रिया के तहत सेबी इंटरमिडियरी पोर्टल के जरिए पूर्व मंजूरी के लिए उसके पास एक ऑनलाइन आवेदन देना होगा।

नियामक द्वारा दी जाने वाली पूर्व मंजूरी, मंजूरी मिलने की तारीख से छह महीने तक के लिए वैध होगी।

इसके बाद नियंत्रण में बदलाव के बाद नये पंजीकरण के लिए सेबी के पास आवेदन पूर्व मंजूरी की तारीख से छह महीने के भीतर देना होगा।

सेबी ने कहा कि मंजूरी मिलने के अनुरूप सभी मौजूदा निवेशक या ग्राहकों को बदलाव करने से पहले प्रस्तावित बदलाव के बारे में बताया जाएगा ताकि वे अपने बने रहने या बदले प्रबंधन के साथ जाने को लेकर एक सही फैसला लेने में सक्षम हो।

इससे पहले अप्रैल में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नियम अधिसूचित किए थे जिनके अनुसार पोर्टफोलियो प्रबंधकों को नियंत्रण में बदलाव की स्थिति में उससे पूर्व मंजूरी लेना जरूरी कर दिया गया था।

भाषा

प्रणव महाबीर

महाबीर