नयी दिल्ली, 25 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के चेयरपर्सन एवं सदस्यों की नियमित नियुक्तियों के लिए चयन समिति के गठन की समयसीमा स्पष्ट करे।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची एवं न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी से स्पष्ट निर्देश लेने को कहा।
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत को बताया गया कि चयन समिति के गठन का प्रस्ताव चार मई को आगे बढ़ाया जा चुका है।
याचिकाकर्ता की तरफ से पेश अधिवक्ता प्रणव सचदेवा ने कहा कि पिछले एक वर्ष से डीईआरसी में मामलों की सुनवाई एवं निर्णय से जुड़े कार्य नहीं हो रहे हैं।
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश देने के साथ मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख तय कर दी।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने एक याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था, जिसमें डीईआरसी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियमित नियुक्तियां करने का निर्देश देने की मांग की गई है। यह याचिका गैर-सरकारी संगठन ‘एनर्जी वॉचडॉग’ ने दायर की है।
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