अदालत ने रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी के खिलाफ सीबीआई जांच की याचिका खारिज की

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अदालत ने रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी के खिलाफ सीबीआई जांच की याचिका खारिज की

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  • Publish Date - March 27, 2026 / 03:12 PM IST,
    Updated On - March 27, 2026 / 03:12 PM IST

मुंबई, 27 मार्च (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी के कृष्णा-गोदावरी बेसिन क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस का अवैध रूप से निकाला गया है।।

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की पीठ ने याचिकाकर्ता जितेंद्र मारू की याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने चोरी, बेईमानी, गबन और आपराधिक विश्वासघात जैसे अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।

अदालत के आदेश की प्रति अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

जितेंद्र मारू के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कथित तौर पर 2004 से 2013 के बीच बड़े पैमाने पर संगठित धोखाधड़ी करते हुए अपने अनुबंधित गहरे समुद्री कुओं से ड्रिलिंग कर ओएनजीसी के क्षेत्रों के पास स्थित कुओं से अवैध रूप से प्राकृतिक गैस निकाली।

याचिका में दावा किया गया कि ओएनजीसी ने 2013 में इस कथित अनधिकृत दोहन का पता लगाया था और इसकी सूचना भारत सरकार को दी थी।

याचिकाकर्ता जितेंद्र मारू ने अपनी याचिका में परामर्श कंपनी डीगोलियर एंड मैकनॉटन द्वारा की गई स्वतंत्र जांच और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ए. पी. शाह समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया।

इन रिपोर्टों में निष्कर्ष निकाला गया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ओएनजीसी के भंडार से गैस निकाली थी।

भाषा योगेश रमण

रमण