दूरसंचार कंपनियां अपनी वेबसाइट, ऐप पर अनिवार्य रिचार्ज प्लान प्रमुखता से प्रदर्शित करें: ट्राई
दूरसंचार कंपनियां अपनी वेबसाइट, ऐप पर अनिवार्य रिचार्ज प्लान प्रमुखता से प्रदर्शित करें: ट्राई
नयी दिल्ली, एक अक्टूबर (भाषा) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार कंपनियों को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप और विशेष बिक्री केंद्रों पर अनिवार्य रिचार्ज प्लान तथा विशेष शुल्क (टैरिफ) वाउचर प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। एक आधिकारिक आदेश में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई।
उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद यह निर्देश जारी किया गया है। नियामक ने जांच में पाया कि दूरसंचार कंपनियों की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर ये प्लान ऐसे प्रदर्शित किए गए थे, जिससे उन्हें आसानी से देखा नहीं जा सकता था।
ट्राई ने अपने आदेश में कहा, ‘‘सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अलग और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला एक खंड बनाना होगा, जिसका शीर्षक ‘ट्राई-अनिवार्य पैक्स’ होगा। इसमें ट्राई द्वारा अनिवार्य किए गए विभिन्न प्रकार के वाउचर शामिल होंगे। दूरसंचार कंपनियों को इस निर्देश का पालन आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर करना होगा।’’
ट्राई ने हाल ही में दूरसंचार कंपनियों के लिए ‘वॉयस कॉल’ और ‘एसएमएस’ की अलग से सुविधा वाले विशेष टैरिफ वाउचर जारी करना भी अनिवार्य किया था। इन वाउचर के साथ डेटा यानी इंटरनेट प्लान लेने की जरूरत नहीं होंगी और ये सस्ते भी होंगे।
विशेष शुल्क वाउचर मोबाइल ग्राहकों के लिए अतिरिक्त रिचार्ज की तरह काम करता है। इसके जरिये ग्राहक अतिरिक्त राशि का भुगतान कर कुछ अतिरिक्त सुविधाएं हासिल कर सकते हैं।
ट्राई ने कहा कि विभिन्न दूरसंचार कंपनियों की वेबसाइट और मोबाइल ऐप की जांच में पाया गया कि ट्राई द्वारा अनिवार्य वाउचर न तो प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए थे और न ही उन तक आसानी से पहुंचा जा सकता था।
नियामक के अनुसार, कुछ मामलों में इन वाउचर को अलग-अलग श्रेणियों के तहत रखा गया था या उन्हें खोजने के लिए उपभोक्ताओं को कई पेज या स्क्रीन पर जाना पड़ता था। इसके कारण ग्राहकों को अपनी जरूरत के मुताबिक वाउचर ढूंढने और उन्हें लेने में परेशानी हो रही थी।
ट्राई ने प्रत्येक दूरसंचार कंपनी के लिए कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष शुल्क वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर 30 दिन की वैधता के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य किया है।
भाषा यासिर अजय
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