टेलीग्राम ने सरकार के अस्थायी प्रतिबंध आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का किया रुख

टेलीग्राम ने सरकार के अस्थायी प्रतिबंध आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का किया रुख

टेलीग्राम ने सरकार के अस्थायी प्रतिबंध आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का किया रुख
Modified Date: June 17, 2026 / 01:54 pm IST
Published Date: June 17, 2026 1:54 pm IST

नयी दिल्ली, 17 जून (भाषा) संदेश ऐप टेलीग्राम ने सरकार के ऐप पर अस्थायी प्रतिबंध के फैसले के खिलाफ बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।

सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) की पुनर्परीक्षा का पर्चा लीक होने से रोकने के उद्देश्य से गूगल और एप्पल को 22 जून तक टेलीग्राम ऐप को अपने-अपने ऐप स्टोर से हटाने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति तेजस करिया की अवकाश पीठ के समक्ष मामला रखा गया और उन्होंने इसे तत्काल सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। मामले की सुनवाई शीघ्र होने की संभावना है।

टेलीग्राम के वकील ने अदालत को बताया कि मंगलवार को केंद्र की कार्रवाई से 15 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता प्रभावित हुए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की सिफारिशों पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत भारत में 22 जून, 2026 तक सीमित अवधि के लिए टेलीग्राम की पहुंच प्रतिबंधित करने का निर्देश जारी किया है।

इसके अलावा, अलग निर्देश में टेलीग्राम से 30 जून तक भारत में पहले से भेजे गए संदेशों के संपादन की सुविधा बंद करने को कहा गया है ताकि ‘प्रश्न पत्र लीक’ से जुड़े मामलों में साक्ष्यों के दुरुपयोग को रोका जा सके।

यह परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा देशभर के स्नातक चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। एजेंसी ने तीन मई को हुई पिछली परीक्षा को प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दिया था।

एनटीए ने मंगलवार को कहा, ‘‘ दोनों कदम सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उठाए गए हैं, क्योंकि 21 जून 2026 को निर्धारित नीट (स्नातक) पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ठगने के लिए धोखाधड़ी गिरोहों द्वारा मंच के संगठित उपयोग से निपटने के लिए यह कार्रवाई की गई है।’’

भाषा निहारिका

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