आज ITR भरने की अंतिम तारीख, जल्द करें फाइल वरना देनी होगी भारी भरकम लेट फीस, जानें प्रोसेस

आज ही कर लें क्योंकि इसके बाद आपको काफी ज्यादा लेट फीस देना पड़ सकता है। हम आपको ITR भरने की पूरी प्रक्रिया भी बता रहे हैं जिनके द्वारा आपको यह भरने में काफी आसानी होगी।

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  • Publish Date - July 31, 2022 / 10:44 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:51 PM IST

ITR LAST DATE: आज यानि कि 31 जुलाई, 2022 वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इसलिए यदि अब तक आपने अपना ITR फाइल नहीं किया है तो आज ही कर लें क्योंकि इसके बाद आपको काफी ज्यादा लेट फीस देना पड़ सकता है। हम आपको ITR भरने की पूरी प्रक्रिया भी बता रहे हैं जिनके द्वारा आपको यह भरने में काफी आसानी होगी।

नहीं बढ़ेगी अंतिम तारीख

सरकार की ओर से रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है। ऐसे में आप को आज ही ITR कर देना चाहिए।

अंतिम तिथि के बाद लगती है लेट फीस

31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी होगी। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।

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करोड़ों टैक्सपेयर्स ने भरा ITR

इनकम टैक्स विभाग के अनुसार 28 जुलाई, 2022 तक 4.09 करोड़ टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है। वहीं केवल 28 जुलाई को 36 लाख टैक्सपेयर्स ने रिटर्न दाखिल किया है।

कैसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न?

– सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं।
अपना यूजर ID भरें और फिर Continue पर क्लिक करें। अपना पासवर्ड डालें और लॉगिन करें। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो Forgot Password के जरिए नया पासवर्ड बना सकते हैं।

-लॉगिन करने के बाद के एक पेज ओपन होगा, जहां आप e-file पर क्लिक करें। उसके बाद File Income Tax Return ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
असेसमेंट ईयर 2021-22 को सिलेक्ट करें और फिर continue करें।

-आपको Online और Offline के लिए ऑप्‍शन मिलेगा। इसमें आप Online को सिलेक्ट करें और ‘पर्सनल’ ऑप्‍शन को चुनें।
अब ITR-1 या ITR-4 में से किसी एक ऑप्शन को चुनें और continue करें।
अगर आप सैलरीड हैं तो फिर ITR-1 को सिलेक्ट करें। उसके बाद आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर ‘Filling Type’ में जाकर 139(1)- Original Return सिलेक्ट करें।

-इसके बाद आपके सामने सिलेक्ट किया गया फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सभी मांगी गई जानकारियां भरें और सेव करते रहें। इसमें बैंक खाते की डिटेल सही से भरें।
अगर आप ऊपर OFFLINE मोड सिलेक्ट करते हैं तो फिर डाउनलोड फॉर्म में सभी जानकारियां भरने के बाद आपको Attach File का ऑप्शन नजर आएगा, जहां अपने फॉर्म को अटैच करें।

-फाइल को अटैच करने के बाद, साइट फाइल को वैलिडेट यानी सत्यापित कर देगी और वैलिडेशन के बाद “Proceed To Verification” पर क्लिक करें।
इस तरह से कुछ ही मिनटों के भीतर आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा और अब आप अपने रिटर्न को वैरिफाई करने के लिए E-Verification कर सकते हैं।

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