(Vodafone Idea Share: IBC24 News Customize)
Vodafone Idea Share: सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया समेत कई टेलीकॉम कंपनियों की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने AGR (Adjusted Gross Revenue) के बकाया पर ब्याज और पेनल्टी को माफ करने की अपील की थी। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि, AGR पर पहले का फैसला ही अंतिम है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इससे सरकार को पूरा अधिकार है कि वह कंपनियों से बकाया वसूले।
वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, भारती हेक्साकॉम और टाटा टेली सर्विसेज ने कोर्ट से ब्याज और पेनल्टी को माफ करने की अपील की थी। इससे पहले वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग से भी राहत मांगी थी। परंतु विभाग ने कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर वोडाफोन आइडिया के शेयर पर भी दिखा। 19 मई 2025 को शेयर 8% से ज्यादा गिर गया। शेयर 7.19 रुपये पर खुला और दोपहर 1:25 बजे तक टूटकर 6.75 रुपये तक पहुंच गया। पिछले बंद भाव 7.37 रुपये के मुकाबले यह बड़ी गिरावट मानी जा रही है।
वोडाफोन आइडिया पर अब भी 83,000 करोड़ रुपये का AGR बकाया है। कंपनी को हर साल करीब 18,000 करोड़ रुपये चुकाने होंगे और पहली किश्त 31 मार्च 2026 तक देनी होगी। कंपनी ने संकेत दिया है कि अगर सरकार से मदद नहीं मिली, तो FY26 के बाद संचालन जारी रखना मुश्किल हो सकता है।
नोट:- शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन होता है। शेयरों, म्यूचुअल फंड्स और अन्य वित्तीय साधनों की कीमतें बाजार की स्थितियों, आर्थिक परिस्थितियों और अन्य कारकों के आधार पर घट-बढ़ सकती हैं। इसमें पूंजी हानि की संभावना भी शामिल है। इस जानकारी का उद्देश्य केवल सामान्य जागरूकता बढ़ाना है और इसे निवेश या वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।