Cabinet Meeting Decisions in Points: 13 ग्राम पंचायतों को मिला नगर पंचायत का दर्जा.. DMF के नियमों में भी होने वाला है बड़ा बदलाव, पढ़े कैबिनेट के सभी फैसले

इस पैकेज के तहत, पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए मुआवजे की राशि को पिछले वर्ष की तुलना में 1.5 लाख रुपये बढ़ाकर कुल 7 लाख रुपये किया गया है, ताकि आपदा पीड़ित परिवारों को अधिक सहायता मिल सके।

Cabinet Meeting Decisions in Points: 13 ग्राम पंचायतों को मिला नगर पंचायत का दर्जा.. DMF के नियमों में भी होने वाला है बड़ा बदलाव, पढ़े कैबिनेट के सभी फैसले

Himachal Pradesh Secretariat | Image Credit- Information And Public Relations Department, HP

Modified Date: December 13, 2024 / 04:17 pm IST
Published Date: December 13, 2024 4:13 pm IST

13 new Nagar Panchayats formed in Himachal Pradesh: शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनकी जानकारी मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने साझा की।

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मंत्रिमंडल ने राज्य में बीते दो वर्षों के दौरान विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में मिले जनसमर्थन के लिए प्रदेश की जनता और कांग्रेस हाईकमान का आभार प्रकट किया। इसके साथ ही, बिलासपुर में आयोजित राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने के समारोह के सफल आयोजन में योगदान देने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सरकारी विभागों को धन्यवाद दिया गया।

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13 new Nagar Panchayats formed in Himachal Pradesh: बैठक में 13 पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, आपदा प्रभावित क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई। शिमला जिले के समेज और रामपुर, कुल्लू जिले के जाओं-बागीपुल और निरमंड, तथा मंडी जिले के टिक्कम थालू-कोट क्षेत्र को इस राहत पैकेज का लाभ मिलेगा।

इस पैकेज के तहत, पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए मुआवजे की राशि को पिछले वर्ष की तुलना में 1.5 लाख रुपये बढ़ाकर कुल 7 लाख रुपये किया गया है, ताकि आपदा पीड़ित परिवारों को अधिक सहायता मिल सके।

पढ़ें सभी फैसले

• शिमला जिले के समेज व रामपुर, कुल्लू जिले के जाओं – बागीपुल, निरमंड और मंडी जिले के टिक्कम थालू-कोट सहित आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देने का निर्णय।

• इस पैकेज के अंतर्गत पिछले वर्ष की तरह प्रभावित परिवारों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मुआवजा राशि को 1.5 लाख रुपये बढ़ाकर से 7 लाख रुपये किया जाएगा।

• उद्योग विभाग में 80 खनन रक्षकों की नियुक्ति के लिए 20 से 30 वर्ष की आयु सीमा तय करने के मापदंड को मंजूरी।

• सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 26 पद भरने, शिक्षा विभाग में पंजाबी भाषा के 17 अध्यापकों तथा उर्दू भाषा के 14 अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने को मंजूरी।

शिक्षा विभाग में किसी भी संस्थान में अल्पकालिक रिक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाले अंतराल को भरने के लिए प्रति घंटा आधार पर अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति को मंजूरी।

• मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों के अनुसार सीधी भर्ती में एसएमसी अध्यापकों (पीजीटी/डीपीई) के लिए पांच प्रतिशत एलडीआर कोटा
शामिल करने को मंजूरी, जिसे शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में शामिल किया जाएगा।

• शिक्षा विभाग में 11 वर्ष की दैनिक एवं अंशकालिक सेवा पूरी कर चुके लगभग 928 अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर नियमित करने का निर्णय।

• नर्सरी कक्षा एवं कक्षा -1 में दाखिले के लिए आयु सीमा को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली – 2020 के तहत लागू करने का निर्णय।

• उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में होम स्टे के संचालन पर मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम-2024 को अधिसूचित करने का निर्णय, नए प्रावधानों के अनुसार हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

• हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकायों या किसी अन्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, उचित मल निकासी और कचरा निपटान तंत्र अनिवार्य होंगे।

● इसके अलावा, होम स्टे इकाइयों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

●राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में जल विद्युत क्षेत्र पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई।

● इन प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार 25 मेगावाट तक की उन परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक नीति का आकलन और निर्माण करेगी, जिनमें कोई प्रगति नहीं हुई है। वर्तमान में प्रदेश में इस तरह की 700 से अधिक रूकी हुई परियोजनाएं हैं।

●महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना- 2024 को मंजूरी, इसके तहत 2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

●मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना-2023 के अन्तर्गत गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता राशि 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने को स्वीकृति।

●सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दक्षता बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक रूप से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के मध्य नर्सिंग, पैरामैडिकल, मिनिस्ट्रियल और गैर- मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के सामान्य कैडर के विभाजन को सैद्धांतिक मंजूरी, इन कर्मचारियों को अपने पसंदीदा कैडर का चयन करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के फैसलों को समझे प्वाइंट में

प्रश्न 1: हिमाचल प्रदेश में किन पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है?

उत्तर: इस बैठक में जिन 13 पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है, उनमें शिमला जिले के समेज और रामपुर, कुल्लू जिले के जाओं-बागीपुल और निरमंड, तथा मंडी जिले के टिक्कम थालू-कोट क्षेत्र शामिल हैं।

प्रश्न 2: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के फैसले के तहत आपदा राहत पैकेज में क्या बदलाव किए गए हैं?

13 new Nagar Panchayats formed in Himachal Pradesh

उत्तर: मुआवजे की राशि को पिछले वर्ष की तुलना में 1.5 लाख रुपये बढ़ाकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए कुल 7 लाख रुपये किया गया है।

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प्रश्न 3: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने आपदा राहत पैकेज का लाभ किन क्षेत्रों को दिया है?

उत्तर: राहत पैकेज का लाभ शिमला जिले के समेज और रामपुर, कुल्लू जिले के जाओं-बागीपुल और निरमंड, तथा मंडी जिले के टिक्कम थालू-कोट क्षेत्र को दिया जाएगा।

प्रश्न 4: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय क्या थे?

उत्तर: 13 नई नगर पंचायतों का गठन और आपदा राहत पैकेज की घोषणा के अलावा, सरकार ने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश की जनता और कांग्रेस हाईकमान का आभार व्यक्त किया।

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