New Labour Codes: सैलरी, ग्रेच्‍युटी, पीएफ और पेंशन…नए लेबर कोड में सब कुछ बदला? 10 बड़े लाभ यहां देखें

New Labor Codes: इस कानून के तहत सैलरी, अनिवार्य नियुक्ति पत्र, सामाजिक सुरक्षा, ग्रेच्‍युटी और समान काम की समान सैलरी जैसे कई बदलाव किए गए हैं। नए लेबर कोड के 10 बड़े फायदे आप नीचे देख सकते हैं।

New Labour Codes: सैलरी, ग्रेच्‍युटी, पीएफ और पेंशन…नए लेबर कोड में सब कुछ बदला? 10 बड़े लाभ यहां देखें

New Labour Codes, image source: ibc24

Modified Date: November 22, 2025 / 08:47 pm IST
Published Date: November 22, 2025 8:45 pm IST
HIGHLIGHTS
  • समय पर वेतन और न्‍यूनतम सैलरी
  • महिला-पुरूष का भेदभाव खत्म
  • पीएफ, पेंशन और बीमा का लाभ
  • एक साल में मिलेगा ग्रेच्‍युटी का लाभ
  • महिलाएं सभी जगह काम कर सकेंगी

नई दिल्‍ली: New Labour Codes, पूरे देश में श्रम कानून कल यानि एक नवंबर से लागू हो गए हैं। सालों से इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। 4 नए श्रम कानूनों के तहत कई बड़े बदलाव हुए हैं, 29 श्रम कानूनों को खत्‍म करके 4 नए कानून पेश किए गए हैं, जो सभी तरह के कर्मचारियों को कवर करते हैं। इस कानून के तहत सैलरी, अनिवार्य नियुक्ति पत्र, सामाजिक सुरक्षा, ग्रेच्‍युटी और समान काम की समान सैलरी जैसे कई बदलाव किए गए हैं। नए लेबर कोड के 10 बड़े फायदे आप नीचे देख सकते हैं।

1. समय पर वेतन और न्‍यूनतम सैलरी

इन नए कानूनों के अनुसार अब कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिलेगी। देशभर में मिनिमम सैलरी का दायरा बढ़ेगा यानी कि बाकी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी इसके अंतर्गत लाया जाएगा, ताकि कोई भी सैलरी इतना कम नहीं हो कि कर्मचारियों का जीवन-यापन करना मुश्किल हो।

2. महिला-पुरूष का भेदभाव खत्म

इनमें महिला-पुरूष के भेदभाव को कानूनी तौर पर नकार दिया गया है। महिला हो या पुरुष समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में भी काम करने का अधिकार मिलेगा।

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3. सभी को बराबर सैलरी

New Labour Codes सभी प्रवासी कामगारों (डायरेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर-बेस्ड और खुद माइग्रेटेड) को बराबर वेतन, वेलफेयर बेनिफिट और पीडीएस पोर्टेबिलिटी का लाभ दिया जाएगा। कामगार 3 साल तक लंबित बकाए के निपटारे के लिए दावा कर सकते हैं।

4. मिनिमम सैलरी की गारंटी

सभी कामगारों के लिए मिनिमम सैलरी की गारंटी होगी। सभी तरह के कर्मचारियों को ऑफर लेटर देना होगा, जिससे सामाजिक सुरक्षा, रोजगार विवरण और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। छुट्टी के दौरान मजदूरी देना अनिवार्य किया गया है। मजदूरों को केंद्र सरकार की ओर से तय की गई फ्लोर वेज के हिसाब से वेतन दिया जाएगा।

5. एक साल में मिलेगा ग्रेच्‍युटी का लाभ

नए कानून के तहत अब ग्रेच्‍युटी पाने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि 1 साल की सर्विस पर ही ग्रेच्‍युटी दिया जाएगा। यह ग्रेच्‍युटी फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी (FTE) और कॉन्‍ट्रैक्‍ट वर्कर्स को भी मिलेगा। इन कर्मचारियों को स्‍थायी कर्मचारियों के बराबर ही सभी फायदे जैसे छुट्टी, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा भी दी जाएंगी।

6. सामाजिक सुरक्षा की गारंटी

नए कानून के तहत एक और बड़ा बदलाव यह किया गया है कि सभी संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गिग वर्कर्स, प्‍लेटफॉर्म वर्कर्स ओर एग्रीगेटर्स को इन कानूनों के तहत पहली बार डिफाइन किया गया है। इन्‍हें भी आधार-लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से वेलफेयर बेनिफिट्स दिया जाएगा, जिसमें पीएफ से लेकर पेंशन तक का लाभ शामिल होगा।

7. पीएफ, पेंशन और बीमा का लाभ

सभी डॉक वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड, पेंशन और बीमा के लाभ तय कर दिया गया है, चाहे कॉन्‍ट्रैक्‍ट वर्कर हैं या अस्‍थायी कर्मचारी।

8. फ्री में हेल्‍थ चेकअप

40 साल से ज्‍यादा उम्र के कर्मचारियों को सालाना फ्री हेल्‍थ चेकअप दिया जाएगा. केंद्र सरकार मजदूरों की बेहतर सुरक्षा के लिए राष्‍ट्रीय मानदंड बनाएगी।

9. महिलाएं सभी जगह काम कर सकेंगी

महिलाएं सभी जगहों पर काम कर सकती हैं, जिसमें अंडरग्राउंड माइनिंग, भारी मशीनरी और खतरनाक काम शामिल हैं, जिससे सभी के लिए रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित होंगे। हर साइट पर ऑन-साइट सेफ्टी मॉनिटरिंग के लिए जरूरी सेफ्टी कमेटी और खतरनाक केमिकल की सुरक्षित हैंडलिंग पक्का करना।

10. रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी

फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉई (एफटीई) से रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी और सामाजिक सुरक्षा, स्थायी कर्मचारी के बराबर फायदे जैसे कानूनी सुरक्षा पक्की होगी। कॉन्‍ट्रैक्‍ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को समाजिक और स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा मिले सकेगी।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com