Reported By: Netram Baghel
, Modified Date: May 18, 2024 / 07:54 PM IST, Published Date : May 18, 2024/7:54 pm ISTRahul agrawal cricket satta app : सक्ती। क्रिकेट सट्टा एप के मालिक राहुल अग्रवाल को सक्ती पुलिस ने गुंडा बदमाश की सूची में शामिल किया है। सक्ती नगर के बदमाश राहुल अग्रवाल पिता स्व० संतोष अग्रवाल उम्र 35 वर्ष साकिन पुराना स्टेट बैंक के पीछे सक्ती, को सक्ती जिला पुलिस ने गुंडा बदमाश घोषित किया है। राहुल अग्रवाल वही व्यक्ति है जिसको कुछ दिन पूर्व ही गुरु लाईव सट्टा ऐप के माध्यम से आईपीएल में सट्टा खिलाने के लिए गिरफ्तार किया गया था।
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राहुल अग्रवाल इस ऐप का खुद मालिक है, जिससे अभी जांच में बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है। राहुल अग्रवाल के खिलाफ पूर्व में कई मामले होने के कारण इसे गुंडा बदमाश की सूची में शामिल किया गया है। पूर्व में आयकर विभाग के अधिकारी गगन गिरी गोस्वामी द्वारा सक्ती में अब तक की पहली एवं बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ के नामचीन सटोरियों के खिलाफ की गई थी। जिसमें छः सटोरियों के खिलाफ सक्ती थाना प्रभारी को कार्रवाई करने के लिए आयकर अधिकारी गगन गिरि गोस्वामी द्वारा पत्र लिखा गया था। जिसमें से एक नाम राहुल अग्रवाल का था। यही कारण है कि पूर्व में केंद्रीय एजेंसी ने जांच कर बड़े मामले का पर्दाफाश किया था।
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गुरु लाईव क्रिकेट सट्टा के ऐप के मालिक राहुल अग्रवाल का मामला भी महादेव सट्टा एप जैसा ही है। जिस तरह से ईडी,आयकर विभाग महादेव सट्टा एप मामले में कार्रवाई रही है। उसी तरह सक्ती के गुरु लाईव क्रिकेट सट्टा एप में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी एवं आयकर को भी जांच सौंपी जा सकती है। जिनसे एक बड़े खुलासे की संभावना है।
राहुल अग्रवाल उसके साथियों से जो सट्टा से संबंधित डाटा एवं उपकरण जब्त हुए हैं, उसे केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के साथ साझा किए जाने महादेव सट्टा एप जैसे मामले का खुलासा होगा। पूर्व में राहुल अग्रवाल के खिलाफ मारपीट वर्ष 2019 से लगातार 01 प्रकरण, छेड़छाड़ का तथा 02 प्रकरण जुआ सटटा खेलने का अपराध सक्ती थाने में पंजीबद्ध किया गया है।
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बदमाश राहुल अग्रवाल के खिलाफ कई बार चालानी कार्यवाही की गई है । आरोपी राहुल के अपराधिक प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए उसे अभ्यासिक अपराधी गुण्डा सूची (भाग ब) में नाम शामिल किया जाकर लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। राहुल अग्रवाल पिता स्व० संतोष अग्रवाल को थाना सक्ती (छ.ग.) को पुलिस रेग्युलेशन के अध्याय 8 के खण्ड तीन-निगरानी, पैरा 855 के तहत अभ्यासिक अपराधी गुण्डा सूची (भाग ब) में नाम लाया जाकर लगातार निगरानी किये जाने का आदेश दिया गया है।