Chaitanya Baghel Latest News: पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

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Chaitanya Baghel Latest News: पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

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  • Publish Date - September 15, 2025 / 07:39 PM IST,
    Updated On - September 15, 2025 / 07:39 PM IST

Chaitanya Baghel Latest News | Photo Credit: IBC24

HIGHLIGHTS
  • हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
  • कोर्ट ने कहा – पहले ACB स्पेशल कोर्ट में अर्जी लगानी चाहिए थी
  • ईडी ने उन पर 16.70 करोड़ की अवैध कमाई और रियल एस्टेट में निवेश का आरोप लगाया

बिलासपुर: Chaitanya Baghel Latest News पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल आज हाईकोर्ट में पेश हुए, लेकिन उनकी अग्रिम जमानत पर कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है। ACB की गिरफ्तारी की आशंका से उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने इसे खारिज कर दिया।

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Chaitanya Baghel Latest News शासन की ओर से एएजी विवेक शर्मा ने जमानत का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि ये याचिका ACB की स्पेशल कोर्ट के बजाए सीधे HC में दाखिल की गई है, जबकि इसे पहले ACB की स्पेशल कोर्ट में लगाना चाहिए था। जिसकी वजह से उनकी सुनवाई पर कोर्ट ने इनकार कर दिया। हालांकि राहत की बात यह है कि चैतन्य बघेल को निचली अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने की छूट मिल गई है।

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गौरतलब है कि ईडी ने कथित शराब घोटाले में चैतन्य बघेल पर 16 करोड़ 70 लाख रुपये की अवैध कमाई का आरोप लगाया है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि चैतन्य बघेल ने इस अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया।

चैतन्य बघेल ने अग्रिम जमानत क्यों मांगी थी?

ACB की गिरफ्तारी की आशंका के चलते उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी।

हाईकोर्ट ने जमानत क्यों खारिज की?

कोर्ट का कहना था कि याचिका सीधे हाईकोर्ट में दाखिल की गई है, जबकि पहले ACB की स्पेशल कोर्ट में लगानी चाहिए थी।

क्या चैतन्य बघेल को अब कोई विकल्प मिला है?

हाँ, कोर्ट ने उन्हें निचली अदालत (स्पेशल कोर्ट) में आवेदन करने की छूट दी है।