CG Principal Bad touch News: जिस विद्यालय में गुड टच-बैड टच के बारे में सिखाया जाता है, उसी स्कूल का प्रिंसिपल निकला हैवान..! छात्रा ने खोल दी सारी पोल, जो बताया…

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CG Principal Bad touch News: छत्तीसगढ़ के वाड्रफनगर जिले से डरा देने वाली खबर सामने आई है। यह खबर बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है।

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  • Publish Date - February 6, 2026 / 01:57 PM IST,
    Updated On - February 6, 2026 / 02:16 PM IST

school girl/ image source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • : स्कूल में छात्रा से बैड टच का मामला आया
  • सामने प्राचार्य पर नाबालिग छात्रा के साथ बैड टच का लगा आरोप
  • छात्रा ने परिजनों के साथ पुलिस चौकी में दर्ज कराया FIR

वाड्रफनगर: छत्तीसगढ़ के वाड्रफनगर से डरा देने वाली खबर सामने आई है। यह खबर बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। यह खबर डरा देने वाली इसलिए है क्योंकि, जिस स्कूल में गुड टच बैड टच के बारे में सिखाया जाता है, उसी स्कूल के प्रिसिंपल यानी की प्राचार्य पर छात्रा ने बैड टच का आरोप लगाया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं पूरा मामला क्या है।

Wadrafnagar Bad Touch Case: स्कूल में छात्रा से बैड टच का मामला

दरअसल, वाड्रफनगर क्षेत्र से एक गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक स्कूल की नाबालिग छात्रा के साथ कथित बैड टच का आरोप स्कूल के प्राचार्य पर लगा है। इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और अभिभावकों में भी काफी आक्रोष देखा जा रहा है। पीड़ित छात्रा ने अपने परिजनों के साथ वाड्रफनगर पुलिस चौकी पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। यदि जांच में अन्य किसी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

School Princpal Bad Touch: पुलिस तक पहुंचा पूरा मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी प्राचार्य पर आरोप है कि उसने स्कूल परिसर में छात्रा के साथ अनुचित व्यवहार किया। छात्रा ने यह बात घर पर अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजन तुरंत पुलिस चौकी पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया।

बताते चलें कि, पुलिस ने नाबालिग से जुड़े इस मामले में पॉक्सो एक्ट (बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित छात्रा के बयान गोपनीय वातावरण में दर्ज किए गए हैं और उसकी पहचान पूरी तरह सुरक्षित रखी जा रही है। कानून के तहत सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है।

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