PG College Ramanujganj Principal Student Harassment/Image Source: AI Image
रामानुजगंज: Government PG College: रामानुजगंज के शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉ. रामभजन सोनवानी को छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है। रामानुजगंज सेशन कोर्ट ने आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
PG College Ramanujganj: पूरा मामला कॉलेज में अध्ययनरत एक छात्रा से छेड़छाड़ से जुड़ा है। पीड़िता ने अपने ही कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉ. रामभजन सोनवानी के खिलाफ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में छात्रा ने बताया कि कुछ दिन पहले वह अपनी सहेली के साथ एक आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कराने प्राचार्य के कक्ष में गई थी। इस दौरान प्राचार्य ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि वह आवेदन नहीं बल्कि उसे देख रहे हैं और काम कराने के लिए अकेले कमरे में आने की बात कही। इस व्यवहार से छात्रा भयभीत हो गई और उसने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। प्रकरण की सुनवाई रामानुजगंज सेशन कोर्ट में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर पूर्व प्राचार्य को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।