PG College Ramanujganj: ‘मेरे कमरे में आना, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा’, कॉलेज में छात्रा के साथ प्रिंसिपल का शर्मनाक कांड, अब कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

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PG College Ramanujganj: 'मेरे कमरे में आना, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा', कॉलेज में छात्रा के साथ प्रिंसिपल का शर्मनाक कांड, अब कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

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  • Publish Date - February 4, 2026 / 09:53 AM IST,
    Updated On - February 4, 2026 / 09:54 AM IST

PG College Ramanujganj Principal Student Harassment/Image Source: AI Image

HIGHLIGHTS
  • कॉलेज कैंपस में शर्मनाक हरकत
  • छात्रा से छेड़छाड़ का दोषी पूर्व प्राचार्य
  • अदालत ने सुनाई 1 साल की सजा

रामानुजगंज: Government PG College: रामानुजगंज के शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉ. रामभजन सोनवानी को छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है। रामानुजगंज सेशन कोर्ट ने आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

छात्रा से छेड़छाड़ का दोषी पूर्व प्राचार्य (PG College Ramanujganj Balrampur )

PG College Ramanujganj: पूरा मामला कॉलेज में अध्ययनरत एक छात्रा से छेड़छाड़ से जुड़ा है। पीड़िता ने अपने ही कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉ. रामभजन सोनवानी के खिलाफ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में छात्रा ने बताया कि कुछ दिन पहले वह अपनी सहेली के साथ एक आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कराने प्राचार्य के कक्ष में गई थी। इस दौरान प्राचार्य ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि वह आवेदन नहीं बल्कि उसे देख रहे हैं और काम कराने के लिए अकेले कमरे में आने की बात कही। इस व्यवहार से छात्रा भयभीत हो गई और उसने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई।

अदालत ने सुनाई 1 साल की सजा (Student Harassment Case)

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। प्रकरण की सुनवाई रामानुजगंज सेशन कोर्ट में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर पूर्व प्राचार्य को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

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"Ramanujganj college molestation case" में अदालत ने क्या फैसला सुनाया?

रामानुजगंज सेशन कोर्ट ने छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य रामभजन सोनवानी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

"Ramanujganj former principal harassment case" की शिकायत कैसे दर्ज हुई?

कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने पूर्व प्राचार्य द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की।

"Chhattisgarh college molestation verdict" के बाद आगे क्या कार्रवाई हुई?

अदालत का फैसला आने के बाद आरोपी पूर्व प्राचार्य को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।