Bilaspur High Court News: 20 साल से पढ़ा रहे शिक्षक को अप्रशिक्षित बताना गलत, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, सरकार को 60 दिन में फैसला लेने का निर्देश
20 साल से पढ़ा रहे शिक्षक को अप्रशिक्षित बताना गलत, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार...Bilaspur High Court News: It is wrong to call a teacher who has
Bilaspur High Court News | Image Source | IBC24
- 20 साल से पढ़ा रहे व्याख्याता को अभी तक नहीं माना गया प्रशिक्षित,
- हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
- कोर्ट ने अधिकारियों को 60 दिन में निर्णय का आदेश दिया
बिलासपुर: Bilaspur High Court News: शिक्षक को 20 साल से ज्यादा अनुभव रखने के बावजूद प्रशिक्षित नहीं मानने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि शिक्षा सचिव और लोक शिक्षण निदेशक इस मामले में आदेश की प्रति मिलने के 60 दिन के भीतर फैसला लें।
Bilaspur High Court News: रायगढ़ जिले के शासकीय हाईस्कूल भालूमार में कार्यरत व्याख्याता केशव प्रसाद पटेल ने इस संदर्भ में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बताया कि वह पिछले 20 साल से ज्यादा समय से लगातार पढ़ा रहे हैं और उनकी उम्र भी 50 साल पार हो चुकी है। ऐसे में उन्हें शासन के 1979 के परिपत्र के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षक घोषित किया जाना चाहिए।
Bilaspur High Court News: राज्य सरकार का 22 नवंबर 1979 का परिपत्र यह कहता है कि अगर कोई शिक्षक 20 साल की सेवा पूरी कर चुका हो या उसकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई हो तो उसे प्रशिक्षण की प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है और उसे सीधे प्रशिक्षित माना जा सकता है। शिक्षक की ओर से कोर्ट को बताया कि उन्होंने पहले भी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अपना पक्ष सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ भेजा था, लेकिन अब तक कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया।
Bilaspur High Court News: कोर्ट को यह भी बताया गया कि इसी तरह के मामले में पहले भी 28 जून 2021 को एक और शिक्षक की याचिका पर पक्ष में निर्णय दिया गया था। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने याचिका निराकृत कर शिक्षा सचिव और लोक शिक्षण निदेशक को निर्देश दिया कि आदेश की प्रति मिलते ही 60 दिनों के भीतर यह तय करें कि याचिकाकर्ता को प्रशिक्षित शिक्षक मानते हुए छूट दी जा सकती है या नहीं।

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